गेहूं, चना, मसूर, सरसों एवं अन्य रबी फसलों के बीज पर अनुदान
रबी फसलों की बुआई सितम्बर महीने के अंत से शुरू हो जाती है, रबी सीजन में तिलहन, दलहन तथा अनाज फसलों की खेती मुख्य रूप से की जाती है। ऐसे में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों के पास उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज होना आवश्यक है, जिसके लिए राज्य सरकारों के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को रबी सीजन की प्रमुख 7 फसलों के बीज अनुदान पर देने के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
बिहार सरकार द्वारा राज्य में उत्पादन की जाने वाली 7 प्रमुख फसलों के बीज गेहूं, चना मसूर, मटर, राई/ सरसों, तीसी एवं जौ फसलों के प्रमाणित एवं आधार बीज किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान पर दिए जाएँगे। जिसके लिए सरकार ने किसानों से ऑनलाइन आवेदन माँगे हैं, चयनित किसानों को यह बीज घर पर ही उपलब्ध करा दिए जाएँगे।
इन फसलों के बीजों पर दिया जायेगा अनुदान Subsidy
बिहार सरकार द्वारा किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत अलग-अलग रबी फसलों के प्रमाणित एवं आधार बीज अनुदान पर दिए जाते हैं। जिसमें कुल 7 फसलों के बीज गेहूं, चना, मसूर, मटर, राई/सरसों, तीसी तथा जौ शामिल हैं। किसानों को यह बीज राज्य में संचालित तीन अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिन पर अनुदान भी अलग-अलग दिया जाता है। यह तीन योजनाएँ इस प्रकार हैं:-
- मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना
- विशेष दलहन एवं तेलहन बीज वितरण कार्यक्रम तथा
- बीज वितरण कार्यक्रम
गेहूं के बीज पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy
बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा गेहूं का मूल्य प्रमाणित बीज के लिए 39 रूपये तथा आधार बीज के लिए 40 रूपये प्रति किलोग्राम रखा गया है। इस पर मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत निर्धारित मूल्य का 90 प्रतिशत अनुदान या 40 रूपये/किलोग्राम में जो न्यूनतम हो, दिया जायेगा। इसके अलावा बीज वितरण कार्यक्रम योजना के तहत 10 वर्ष से कम अवधि के प्रभेद पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान या 20 रूपये प्रति किलोग्राम में जो न्यूनतम हो, देय होगा। 10 वर्ष से अधिक अवधि के प्रभेद मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान या रूपये 15 प्रति किलोग्राम में जो न्यूनतम हो, किसानों को दिया जायेगा।
चना के बीज पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy
बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा चना का मूल्य प्रमाणित बीज के लिए 105 रूपये तथा आधार बीज के लिए 106 रूपये प्रति किलोग्राम रखा गया है। इस पर मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत निर्धारित मूल्य का 90 प्रतिशत अनुदान या 108 रूपये/किलोग्राम में जो न्यूनतम हो दिया जायेगा। वहीं विशेष दलहन एवं तिलहन बीज वितरण कार्यक्रम योजना के तहत मूल्य का 80 प्रतिशत या 84 रुपए प्रति किलोग्राम में जो न्यूनतम हो दिया जायेगा।
मसूर के बीज पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy
बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा मसूर का मूल्य प्रमाणित बीज के लिए 115 रूपये तथा आधार बीज के लिए 116 रूपये प्रति किलोग्राम रखा गया है। इस पर मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत मूल्य का 90 प्रतिशत अनुदान या 108 रूपये/किलोग्राम में जो न्यूनतम हो दिया जायेगा। मसूर के बीज विशेष दलहन एवं तेलहन बीज वितरण कार्यक्रम योजना के तहत मूल्य का 80 प्रतिशत अनुदान या 92 रुपए प्रति किलोग्राम में जो न्यूनतम अनुदान दिया जायेगा।
मटर के बीज पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy
बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा मटर का मूल्य प्रमाणित बीज के लिए 112 रूपये तथा आधार बीज के लिए 113 रूपये प्रति किलोग्राम रखा गया है। मटर का बीज विशेष दलहन एवं तेलहन बीज वितरण कार्यक्रम योजना के तहत किसानों को दिया जायेगा। जिस पर निर्धारित मूल्य का 80 प्रतिशत अनुदान या 90 रुपए प्रति किलोग्राम में जो न्यूनतम होगा दिया जाएगा।
राई/सरसों के बीज पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy
बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा राई/सरसों का मूल्य प्रमाणित बीज के लिए 110 रूपये तथा आधार बीज के लिए 111 रूपये प्रति किलोग्राम रखा गया है| जिसके बीज किसानों को विशेष दलहन एवं तेलहन बीज वितरण कार्यक्रम योजना के तहत दिए जाएँगे। जिस पर किसानों को निर्धारित मूल्य का 80 प्रतिशत अनुदान या 88 रुपए प्रति किलोग्राम में जो न्यूनतम होगा दिया जायेगा।
तीसी के बीज पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy
बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा तीसी का मूल्य प्रमाणित बीज के लिए 150 रूपये तथा आधार बीज के लिए 155 रूपये प्रति किलोग्राम रखा गया है। तीसी का बीज विशेष दलहन एवं तेलहन बीज वितरण कार्यक्रम योजना के तहत किसानों को अनुदान पर दिया जायेगा। जिसके तहत किसानों को निर्धारित मूल्य का 80 प्रतिशत अनुदान या 120 रुपए प्रति किलोग्राम में जो न्यूनतम हो, दिया जायेगा।
जौ के बीज पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy
बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा जौ का मूल्य प्रमाणित बीज के लिए 112 रूपये तथा आधार बीज के लिए 113 रूपये प्रति किलोग्राम रखा गया है। जौ का बीज वितरण कार्यक्रम योजना के तहत किसानों को अनुदान पर दिया जायेगा। जिस पर किसानों को निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान या 20 रुपए प्रति किलोग्राम में जो न्यूनतम हो दिया जायेगा।
अनुदान पर बीज लेने के लिए किसान कब आवेदन करें?
बिहार सरकार किसानों को अनुदानित दरों पर रबी फसलों के आधार एवं प्रमाणित बीज पर अनुदान दिया जा रहा है। फसल बीज के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि अलग-अलग रखी गई है। अभी सभी फसलों के लिए आवेदन चल रहे हैं, जिसमें किसान दलहन तथा तिलहन फसलों के लिए आवेदन 15 सितम्बर 2022 तक कर सकते हैं जबकि गेहूं एवं अन्य फसल के बीज के लिए आवेदन 15 अक्टूबर 2022 तक कर सकते हैं।
किसान घर बैठे ऑनलाइन बुला सकते हैं बीज
किसानों के घर तक बीज पहुँचाने के लिए होम डिलवरी की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है। ऑनलाइन आवेदन में होम डिलवरी का विकल्प चयनित करने वाले किसानों के घर तक सशुल्क बीज पहुँचाया जायेगा। किसान को होम डिलवरी में बीज आपूर्ति होने पर गेहूं के लिए 2 रूपये एवं अन्य फसलों के लिए 5 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से अलग से भुगतान करना होगा।
बीज अनुदान पर लेने लिए आवेदन कहाँ करें?
इच्छुक किसान बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल brbn.bihar.gov.in / कृषि विभाग के DBT पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसान के पास पहले से 13 अंकों का पंजीयन संख्या होना अनिवार्य है, नहीं रहने पर किसान पहले किसानों को अपना पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके अलावा बीज की होम डिलवरी करने के लिए पंजीयन के समय चयन कर सकते हैं।
किसानों के ऑनलाइन आवेदन के बाद फ़ार्म की जाँच की जाएगी। इसके बाद कृषि समन्वयक द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अग्रसरित किया जाएगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को भेजेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत करने के पश्चात् साँफ्टवेयर से एक OTP किसान को प्राप्त होगा। कृषि समन्वयक द्वारा बीज प्राप्ति स्थान के संबंध में सूचना आपको दी जाएगी। इसके बाद किसान बीज विक्रेता को अपना OTP बताकर अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान कर बीज प्राप्त करेंगे।