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मंगलवार, दिसम्बर 3, 2024
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50 प्रतिशत की सब्सिडी पर पाली हाउस एवं शेडनेट हाउस बनाने के लिए आवेदन करें

पाली हाउस एवं शेडनेट हाउस अनुदान हेतु आवेदन

कृषि में किसानों को आजकल फायदा कम एवं नुकसान अधिक हो रहा है, जलवायु परिवर्तन भी इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं | बेमौसम बारिश, कहीं अधिक तो कहीं कम बारिश, ओला वृष्टि, आंधी तूफ़ान सभी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे चंद समय में किसानों की फसल ख़राब हो जाती है | ऐसे में किसानों के पास सरंक्षित खेती का आप्शन बाकी है सरंक्षित खेती के दो फायदे हैं एक तो किसान बेमौसम खेती कर फसलों के सही दाम ले सकते हैं साथ ही प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान से बचाया जा सकता है | सरंक्षित खेती के तहत सरकार किसानों को सहयता के लिए अनुदान देती है | मध्यप्रदेश राज्य में अभी इसके घटक पाली हाउस एवं शेड नेट हाउस पर किसानों को सहायता देने के लिए आवेदन आमंत्रित किये है जिसकी पूरी जानकारी इस प्रकार हैं |

पॉली हाउस एवं शेड नेट हाउस सब्सिडी के लिए योजना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों सरक्षित खेती हेतु प्रोत्साहन देने के लिए व्यावसाययक उद्यायिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है जिसके तहत किसानों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है | योजना के तहत किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान पर पाली हाउस, ग्रीन हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, फूलों एवं सब्जियों की खेती के लिए हाइब्रिड किस्में आदि चीजें किसानों को अनुदान पर दी जाती है |

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किसान पाली हाउस एवं शेडनेट हाउस हेतु आवेदन कब एवं कैसे कर सकते हैं ?

मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के किसान जो नीचे दिए गए जिलों में रहते हैं वह सभी किसान 13 मार्च 2020 को दोपहर 11 बजे से कर सकेंगे | जो लक्ष्य जारी किये गए हैं उससे सिर्फ 10 प्रतिशत अधिक किसान ही आवेदन कर सकते हैं उसके बाद पंजीयन नहीं होगा |

योजना
घटक
जिला

राज्य योजना 

शेड नेट हाउस 
 

रतलाम

धार

पाली हाउस (2080 से 4000 तक )

शिवपुरी 

योजना के लिए नियम एवं शर्तें

  • कृषक को अपने हिस्से की अंश पूँजी की व्यवस्था स्वयं की अथवा बैंक ऋण के माध्यम से करनी होगी बैंक ऋण वाले कृषक को प्राथमिकता दी जाएगी
  • योजना का क्रियान्वयन कृषक निजी भूमि में किया जायेगा |
  • हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए |
  • वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी |

पाली हाउस एवं शेड नेट हाउस अनुदान हेतु आवेदन कहाँ से करें ?

किसान आवेदन उधानिकी एवं खाध प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत: किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उधानिकी एवं मध्य प्रदेश पर देखे सकते हैं  अथवा जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें| मध्य प्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए आनलाईन पंजीयन उधानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं | किसान कीओसको पर जाकर अथवा mponline पर जाकर पंजीयन करें जहाँ ekyc (उँगलियों के निशान) सत्यापन कर सकें |

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