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सब्सिडी पर कृषि यंत्र और कस्टम हायरिंग सेंटर लेने के लिए 16 जुलाई तक आवेदन करें

कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इसमें किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। जारी लक्ष्यों के विरुद्ध किसान पोर्टल पर 16 जुलाई 2024 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजेड्यू (सी.आर.एम.) योजना के अंतर्गत सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस.), हैप्पी सीडर/ स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/ रोटरी स्लैशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी. प्लाउ, बेलिंग मशीन, स्ट्रॉ रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउंटेड/ सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के लिये आवेदन मांगे हैं।

कृषि यंत्र और कस्टम हायरिंग केंद्र पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?

प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजेड्यू (CRM) योजना के तहत समस्त प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं कस्टम हायरिंग सेंटर पर किसानों को अधिकतम 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी। एक किसान परिवार द्वारा एक वित्त वर्ष में योजना के तहत निर्धारित यंत्रों में से एक या एक से अधिक भिन्न प्रकार के यंत्र लिए जा सकते हैं। योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों तथा कस्टम हायरिंग सेंटर के लिये ग्रामीण उद्यमी और एफ़पीओ भी आवेदन कर सकते हैं।

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किसानों को देना होगा जमानत राशि

आवेदन के समय ही किसानों को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले संबंधित कृषकों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी। दस हजार से 1 लाख रुपये तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि 2,500/- रुपये देनी होगी। वहीं एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु जमानत धन राशि 5,000/- रुपये देनी होगी। लाभार्थियों का चयन/ बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद द्वारा क्रय रसीद यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिन एवं कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु 45 दिन का समय दिया जाएगा।

कृषि यंत्र अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन विभागीय दर्शन पोर्टल agriculture.up.gov.in पर “यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पहले से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा तो आवेदक के नए मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा। आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर अपना अथवा ब्लड रिलेशन सदस्य से ही आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जाएगी।

  • किसान विभाग में सूचिवद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इन कंपनियों के upyantratracking.in पोर्टल पर अपलोड यंत्र खरीदने पर ही अनुदान अनुमन्य होगा।
  • निर्धारित समयावधि में यंत्र ना खरीदने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वतः चयनित हो जाएगा।
  • कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
  • ऐसे लाभार्थी किसान जो साक्षर नहीं हैं जिन्हें चेक बुक जारी नहीं हो सकती है ऐसे किसान लाभार्थी ब्लड रिलेशन के खाते से कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करना होगा।
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सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन करने हेतु क्लिक करें
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