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गुरूवार, मार्च 28, 2024
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पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट एवं रेनगन सब्सिडी पर लेने के लिए अभी आवेदन करें

पंप सेट, पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट एवं रेनगन अनुदान हेतु आवेदन

खरीफ फसलों की बुआई का समय शुरू हो गया है | खरीफ फसलें सामान्यतः मानसूनी बारिश के ऊपर निर्भर करती है परन्तु कई बार बारिश सही समय पर न होना या कम बारिश के चलते किसानों को फसलों का काफी नुकसान उठाना पड़ता है ऐसे में जरुरी है की किसान सिंचाई की व्यवस्था रखें | किसानों को सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा सिंचाई यंत्रों पर आर्थिक मदद दी जाती है | किसानों को सिंचाई के उपयुक्त साधन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वन किया जा रहा है |

केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई यंत्र अनुदान पर देने हेतु कई योजनाएं चल रही है | यह योजनायें लगभग देश के सभी राज्यों में लागू है | यह योजनाएं हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन (ऑइल सीड्स एंड ऑइल पाम) योजना आदि के तहत अलग अलग वर्ग के किसानों को अलग अलग सब्सिडी दी जाती है यह राज्य के अनुसार अलग-अलग होती है | मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM योजना अंतर्गत पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट एवं रेनगन सब्सिडी पर देने के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं | किसान अपने वर्ग के अनुसार सब्सिडी योजना के तहत दी जाने वाले अनुदान की मात्रा सब्सिडी कैलकुलेटर पर देख सकते हैं |

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किसान सिंचाई यंत्रों के लिए कब आवेदन कर सकेगें

मध्यप्रदेश राज्य के सभी वर्ग के किसान सिंचाई यंत्रों (पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट तथा रेनगन) के लक्ष्य दिनांक 17 जून 2020 दोपहर 12 बजे से 28 जून 2020 तक पोर्टल पर आवेदन हेतु उपलब्ध रहेंगे। जिसकी लॉटरी दिनांक 29 जून 2020 को सम्पादित की जायेगी, तत पश्चयात चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी |

किसान किन सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं ?

  • पाइपलाइन,
  • स्प्रिंकलर सेट,
  • पंप सेट,
  • रेनगन

आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक सत्यापन की जगह ओ.टी.पी (OTP) से होगा पंजीकरण

इस वर्ष Covid -19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेगें । कृषक कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे।  आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषको को एक ओ.टी.पी  (OTP) प्राप्त होगा।  इस OTP के  माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू की गई है।

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सिंचाई यंत्र आवेदन करते समय यह दस्तावेज साथ रखें

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की कापी
  • जाति प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिए)
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बील
  • मोबाइल नम्बर ओ.टी.पी (OTP) हेतु

सिंचाई यंत्रों पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट एवं रेनगन सब्सिडी हेतु आवेदन कैसे करें

किसान भाइयों को सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं | जो किसान भाई एम.पी. ऑनलाइन या किसी इंटरनेट कैफ़े से कर सकते हैं | किसान https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx दी गई लिंक पर आवेदन कर सकते हैं | किसान सिंचाई यंत्र आवेदन करने के बाद चयन होने पर ही क्रय करें | अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि विभाग में भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं |

पंप सेट, पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट एवं रेनगन अनुदान पर लेने हेतु आवेदन करें 

ड्रिप और स्प्रिंकलर सब्सिडी पर इस तरह से लें

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43 टिप्पणी

    • कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।, उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान। के यहाँ संपर्क करें |

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