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शुक्रवार, मार्च 29, 2024
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हार्वेस्टर एवं अन्य सभी प्रकार के कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए अभी आवेदन करें

कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

आधुनिक खेती-किसानी के कामों में कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है कृषि यंत्रों की मदद से किसान कम समय में अधिक काम कर सकते हैं | कृषि यंत्रों के प्रयोग का ही परिणाम है की आज के समय किसान साल में तीन तरह की फसल को उपजा रहे हैं | कृषि यंत्रों के फायदे तो बहुत है परन्तु इनकी कीमत अधिक होने के कारण सभी किसान इन्हें खरीद नहीं सकते हैं इसलिए सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते हैं ताकि अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्रों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकें |

देश में किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी पर देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभन्न योजनायें चलाई जा रही हैं | इसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि यंत्रीकरण उपमिशन सहायता प्रमुख है | राज्य सरकार द्वारा इसी योजना के तहत यंत्रों में अनुदान की मात्रा को बढाकर अनुदान पर दिए जाते हैं |

अभी बिहार राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने के उद्देश से आवेदन मांगे जा रहे हैं | इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह आवेदन पूर्व में भी मांगे गए थे उसके बाद आवेदन बंद कर दिए गए थे परन्तु अब दोबारा से यह आवेदन हेतु पोर्टल शुरू किया गया है जिसपर 31 दिसम्बर 2019 तक आवेदन कर सकते हैं | इस बार फसल अवशेष प्रबंधन (पराली) के लिए भी 5 प्रकार के नए कृषि यंत्र जोड़ें गए हैं जिस पर बिहार सरकार द्वारा 80 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है |

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इस योजना के तहत कौन–कौन से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी?

SMAM योजना के अंतर्गत आने वाले सभी कृषि यंत्रों को अनुदान पर प्राप्त किया जा सकता है | इसके अलावा वह यंत्र जो SMAM योजना में शामिल नहीं है लेकिन राज्य योजना में शामिल है उसे भी अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं | वैसे यंत्र, जो दोनों योजनाओं में शामिल है, किन्तु राज्य योजनान्तर्गत अनुदान अधिक है उन्हें कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के अनुरूप अनुदान देय होगा | लाभुकों को कृषि यंत्रीकरण राज्य योजनान्तर्गत अनुदानित कार्यक्रम में शामिल 76 यंत्रों में से 2 से 2.50 लाख रूपये तक मूल्य के कृषि यंत्रों पर निर्धारित अनुदान देय होगा | योजना में हार्वेस्टर के आलावा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र के अतिरिक्त ट्रेक्टर चालित यंत्र पर भी अनुदान शामिल है | बिहार में किसानों को अभी ट्रेक्टर पर अनुदान नहीं दिया जा रहा है |

https://youtu.be/IldPHlJT3xA
कृषि यंत्र हेतु आवेदन

कृषि यंत्र अनुदान लेने के लिए आवेदन हेतु अवशयक दस्तावेज

आवेदन दर्ज करने के पूर्व आवेदन पत्र में भरे जाने वाले सभी अनिवार्य सुचना तथा निम्नलिखित फोटो / दस्तावेज आवेदनकर्ता के पास उपलब्ध होने चाहिए |

  1. श्रेणी प्रमाणपत्र (category certificate)
  2. भू स्वमित्व प्रमाण पत्र (P.C. Certificate ) वर्तमान
  3. मालगुजारी रसीद (Current Malgujari Receipt)
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हार्वेस्टर एवं अन्य कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन कैसे करें ?

कृषि यान्त्रिक योजना के लिए कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में यंत्रीकरण आफ मास साफ्टवेयर विकसित किया गया है | जिसके माध्यम से राज्य के किसान अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कृषि विभाग के वेबसाईट www.krishi.bih.nic.in या https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx पर लिए जा रहे हैं |

कृषि यंत्र सब्सिडी पर कहाँ दिए जाएंगे ?

ऐसे सभी आवेदन जो जाँच में अनुदान के लिए योग्य पाये जाते हैं, उन्हें ऑनलाइन स्वीकृति पत्र दिया जायेगा | किसानों को स्वीकृति पत्र में देय अनुदान दर की राशि अंकित रहेगी | 10 हजार रूपये में कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों का स्वीकृति पत्र प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा तथा 10 हजार या इससे अधिक अनुदान वाले यंत्रों का स्वीकृति पत्र जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा | आनलाईन स्वीकृत पत्र प्राप्ति के उपरान्त कृषि यंत्रीकरण मेला अथवा मेला के बहार कृषक अपनी इच्छानुसार कृषि यंत्र का क्रय कर सकेंगे |

हार्वेस्टर एवं अन्य कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें

कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए इस तरह आवेदन

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