देश में अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ भी चलाई जा रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में “लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना” शुरू की गई है। योजना का लाभ राज्य के किसानों और युवाओं को उपलब्ध कराने के लिए पशु निदेशालय द्वारा आवेदन माँगे गये हैं।
दरअसल बिहार सरकार सात निश्चय-2 के तहत “लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान योजना” चला रही है। इसके अंतर्गत लेयर मुर्गी फ़ार्म (10,000 लेयर मुर्गी की क्षमता फीड मिल सहित एवं 5000 लेयर मुर्गी क्षमता) की स्थापना के लिए राज्य के युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत बिहार सरकार ने इस वर्ष कुल 2422.85 लाख रूपये का प्रावधान किया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन करने हेतु 10,000/5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ अंडा उत्पादन में वृद्धि करना तथा राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। जिससे राज्य में अंडा उत्पादन से पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता तथा लाभकारी रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें।
लेयर मुर्गी पालन फार्म के लिए कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
राज्य में मुर्गी अंडा एवं मांस उत्पादन में वृद्धि हेतु “लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना” के अंतर्गत लेयर मुर्गी फ़ार्म (10,000 लेयर मुर्गी की क्षमता, फीड मिल सहित एवं 5,000 लेयर मुर्गी क्षमता) की स्थापना लागत पर अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत सामान्य जाति के व्यक्तियों को इकाई लागत का 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा चार वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज पर 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को लेयर मुर्गी फार्म का संचालन न्यूनतम 7 वर्षों तक करना अनिवार्य होगा।
10,000 लेयर मुर्गी क्षमता फीड मिल सहित पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
पशुपालन निदेशालय द्वारा 10,000 लेयर क्षमता का मुर्गी फ़ार्म फीड मिल सहित के लिए अनुमानित लागत राशि 1 करोड़ रूपये रखी गई है। इस पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 30 प्रतिशत, अधिकतम 30 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लाभार्थी को 40 प्रतिशत, अधिकतम 40 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा।
5,000 लेयर मुर्गी क्षमता पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा ?
वहीं पशुपालन निदेशालय द्वारा 5,000 लेयर मुर्गी फ़ार्म लिए अनुमानित लागत राशि 48 लाख 50 हजार रूपये रखी गई है। इस पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 30 प्रतिशत अधिकतम 14 लाख 55 हजार रूपये का अनुदान मिलेगा। जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लाभार्थी व्यक्ति को इकाई लागत का 40 प्रतिशत, अधिकतम 19 लाख 40 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा।
मुर्गी पालन फार्म के लिए भूमि
लेयर मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए लाभार्थी को भूमि की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए सभी वर्ग के लाभार्थी के पास 10,000 क्षमता का लेयर मुर्गी फार्म खोलने के लिए 100 डिसमिल एवं 5,000 क्षमता के लेयर मुर्गी फार्म के लिए 50 डिसमिल भूमि की आवश्यकता होगी।
लाभार्थी व्यक्ति को लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना के लिए वांछित भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रस्तावित भूमि आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर, वृहत जल स्त्रोत से 100 मीटर, राष्ट्रीय उच्च पथ (National Highway NH) से 100 मीटर, राजकीय उच्च पथ ( Satate Highway SH) से 50 मीटर, ग्रामीण सड़क से 10 मीटर, राष्ट्रीय उद्यान/ वन्य जीव अभ्यरण से 01 किलो मीटर दूर होनी चाहिए। सुविधाजनक परिवहन हेतु उक्त उल्लेखित दूरी के अनुसार स्वयं का 20 फीट के रास्ते से जुड़ा रहना आवश्यक होगा।
लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि स्वयं की, पैतृक अथवा लीज की हो सकती है। पैतृक भूमि के मामले में पिता (यदि जीवित हों) सहित सभी कानूनी दावेदारों के द्वारा सम्मिलित रूप से अनापत्ति शपथ-पत्र समर्पित करना होगा। प्रस्तावित भूमि (निजी/लीज की) का अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र लगान रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा। वहीं लीज़ की भूमि लेने की स्थिति में लीज एकरारनामा संलग्न करना अनिवार्य है।
लेयर मुर्गी फार्म हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
10,000/5,000 क्षमता के लेयर मुर्गी पालन फार्म हेतु आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को कुछ आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होगी। आवेदक इन सभी दस्तावेज़ों को स्कैन करवाकर उसे pdf फॉर्मेट में आपने पास रखें ताकि आवेदन के समय उन्हें ऑनलाइन अपलोड किया जा सके। यह आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है:-
- आवेदक का फोटोग्राफ,
- आधार कार्ड,
- आवासीय प्रमाण पत्र,
- जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST के लिए अनिवार्य है),
- बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति,
- पैन कार्ड की छाया प्रति,
- भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य,
- नजरी नक्शा,
- आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति,
- लीज/नीजी/पैत्रिक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति,
- पोल्ट्री फार्मिंग का प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य
लेयर मुर्गी फार्म योजना प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी के लिए pdf डाउनलोड करें
अनुदान पर लेयर मुर्गी पालन फार्म की स्थापना के लिए आवेदन कहाँ करें?
योजना के अंर्तगत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इच्छुक व्यक्ति 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर दी गई लिंक पर जाकर आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या की मदद से पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सभी वांछित कागजातों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ही आवेदक सभी वांछित दस्तावेजों को स्कैन कराकर pdf फ़ारमेट में सॉफ्ट कॉपी तैयार करके रख लें।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद मिलेगी, जिसमें आवेदन आई.डी. के साथ उनके द्वारा जमा किए गए सभी कागजातों की प्राप्ति अंकित होगी। प्राप्ति रसीद में अंकित आईडी/ आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या एवं पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। आवेदक को आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना (Detail Project Report) प्रस्ताव संलग्न करना होगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने ज़िले के पशुपालन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।