किसान कृषि यंत्रों का उपयोग करके नई उन्नत तकनीकों से खेती कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इस कड़ी में कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के साथ ही फसलों की जुताई के लिए आवश्यक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक किसान इन कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा फसल अवशेषों के प्रबंधन और कपास, मक्का आदि फसलों की बुआई के लिए आवश्यक कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो इस प्रकार है:-
- न्यूमेटिक प्लांटर कृषि यंत्र
- हैप्पी सीडर कृषि यंत्र
- सुपर सीडर कृषि यंत्र
कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
एमपी में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।
किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.)
राज्य में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट देना होता है ताकि वही किसान आवेदन करें जो वास्तव में कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं। इच्छुक किसान निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसानों को न्यूमेटिक प्लांटर कृषि यंत्र हेतु 10,000/- रुपए का डीडी, वहीं हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र के लिए 4500/- रुपए का डीडी “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के खाते से बनवाना होगा। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
न्यूमेटिक प्लांटर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज का होना जरूरी है। जिसकी आवश्यकता किसानों को आवेदन करते समय एवं प्रक्रिया में चयन होने के बाद सत्यापन के समय रहेगी। जो इस प्रकार है:-
- आधार कार्ड,
- मोबाइल नंबर (जिस पर OTP एवं सभी आश्वयक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी),
- बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति,
- डिमांड ड्राफ्ट (डीडी),
- खसरा/ खतौनी या बी1 की नकल,
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड आदि।
अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऐसे में जो किसान यह कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अभी अंतिम तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
वहीं वे किसान जिन्होंने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।
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कृषि विभाग यूपी के डीबीटी पोर्टल https://agriculture.up.gov.in/ पर पंजीयन करें। जब यंत्र के लिए बुकिंग होगी तब आवेदन करें।
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https://agriculture.up.gov.in/ कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीयन करें। जब यंत्र के लिए आवेदन मांगे जाएँगे तब आवेदन करें।