कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन
किसान अभी खरीफ सीजन की फसलों की बुआई की तैयारी में लगे हुए हैं | बुआई के कार्य के लिए किसानों को कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है | ऐसे इच्छुक किसान जो बुआई के लिए नए कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है | किसानों की आवश्यकता को देखते हुए मध्यप्रदेश के कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं | राज्य के इच्छुक किसान इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
किसान इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर लेने के लिए कर सकते हैं आवेदन
वर्ष 2021-22 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर मध्यप्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचनालय द्वारा निम्नलिखित कृषि यंत्रों के जिलेवार लक्ष्य जारी किये जा रहे है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इन कृषि यंत्रों का चयन कर आवेदन कर सकते हैं |:-
- सीड ड्रिल ( 9 टाइन एवं अधिक ),
- सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल,
- रोटावेटर,
- रेज्ड बेड प्लांटर /रिजफर्रो प्लान्टर/मॉल्टीक्रॉप प्लान्टर/रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट
कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु किसान आवेदन कब करें ?
मध्यप्रदेश राज्य में सभी जिलों के लिए किसान जिलेवार लक्ष्यों के अनुसार आवेदन दिनांक 16 जून 2021 दोपहर 12 बजे से 24 जून 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे । प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 25 जून 2021 को सम्पादित की जायेगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 03 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसानों को आवेदन करते समय अपने पास आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, पासपोर्ट साइज फोटो एवं जाति प्रमाणपत्र होना चाहिए |
दिशा निर्देश
- ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के कृषक क्रय कर सकते है किन्तु ट्रेक्टर की आर.सी स्वयं के माता – पिता, भाई -बहन अथवा पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है।
- डीलर का चयन सावधानी पूर्वक करे। चयनित डीलर का परिवर्तन केवल एक बार ही किया जा सकेगा। डीलर /किसान कृषि यंत्रों की खरीदी तब ही करें जब क्रय स्वीकृति आदेश जारी हो जाए |
- पंजीयन उपरांत निर्धारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा !
- इस आवेदन की दिनांक से 10 दिवस के अन्दर अपना विस्तृत आवेदन चयनित डीलर के माध्यम से प्रस्तुत करे! अन्यथा आपका यह पंजीयन स्वतः निरस्त हो जायेगा | आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी ।
- चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
- एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा ।
- डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
- डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाये जाने तथा योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन
मध्यप्रदेश के किसान दिए गए कृषि यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं | इस वर्ष Covid -19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | किसान कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषको को एक ओ.टी.पी (OTP) प्राप्त होगा। इस OTP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे।