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रविवार, जनवरी 19, 2025
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इस योजना के तहत 6000 रुपये पाने के लिए अभी करें आवेदन

भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 6 हजार रुपये

किसानों की आमदनी दुगना करने के उद्देश्य से केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनायें चलाई जा रही है | इसके तहत किसानों को कृषि इनपुट सहायता राशि दी जाती है | वर्ष 2018 के दिसम्बर से देश के किसानों के लिए पीएम किसान योजना चलाई जा रही है | इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसान परिवार लाभन्वित हो रहे हैं |

लेकिन देश में कोई इस प्रकार की योजना नहीं है जो कृषि भूमिहीन मजदूरों के लिए चलाई जा रही हो | छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन किसान मजदूरों के लिए “राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” लेकर आई है | इस योजना के तहत राज्य के भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष दिए जाएंगे | यह योजना अपने आप में यूनिक है | इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के किसान 1 सितम्बर 2021 से उठा सकते हैं |

योजना का लाभ लेने के लिए कब कर सकते हैं आवेदन

राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदुर न्याय योजना के अंतर्गत 1 सितम्बर 2021 से आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है | योजना के तहत पात्र व्यक्ति अपना आवेदन 30 नवम्बर 2021 तक कर सकेगा | योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किए जाने का प्रावधान है |

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कौन से व्यक्ति ले सकते हैं योजना का लाभ

योजना के अंतर्गत पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी | ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे | जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है | पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि यथा–वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा | ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे – पौनी – पसारी व्यवसाय से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय–समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है |

योजना के तहत 6 हजार रुपये कैसे दिए जाएंगे

“राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” को वित्त वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र मे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना है। जिससे की आर्थिक अनुदान के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय मे वृद्धि हो सके। योजनांतर्गत अनुदान सहायता राशि मे अंतिम रुप से चिन्हांकित हितग्राही परिवार के मुखिया को राशि 6000 रु. अनुदान सहायता राशि प्रतिवर्ष दो किश्तों में दी जायेगी।

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पंजीयन कहाँ से किया जायेगा ?

योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदुर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयावधि में राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदुर न्याय योजना के पोर्टल rggbkmny.cg.nic.in में पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा |

पंजीयन के लिए क्या – क्या दस्तावेज लगेगा ?

योजना के तहत राज्य के सभी पंचायतों में भुईया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी, जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त हो सके |

हितग्राही परिवार आवश्यक दस्तावेज यथा – आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा | आवेदन में यथासंभव मोबाईल नंबर का भी उल्लेख किया जाना होगा | हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा |

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