इस वर्ष बिहार के कई जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। ऐसे में किसान धान सहित अन्य खरीफ फसलों की सिंचाई समय पर कर सकें इसके लिए बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को 14 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही डीजल पम्प से सिंचाई करने के लिए डीजल पर अनुदान देने का फैसला लिया है। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है, ऐसे में जो किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
डीजल पर कितना अनुदान मिलेगा?
बिहार सरकार डीजल पम्प सेट से फसलों की सिंचाई के लिए अनुदान दे रही है। योजना के तहत किसानों को 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसमें किसानों को एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता होगी जिस पर सरकार किसानों को 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान देगी। इसमें किसानों को धान का बिचड़ा एवं जूट फ़सल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान मिलेगा।
वहीं खड़ी फसल में धान, मक्का, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। प्रति किसान अधिकतम 08 एकड़ के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा, जो परिवार के एक ही सदय को मिलेगा।
इन किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान
डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाएगा। जिसमें रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। वैसे किसान, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर-रैयत), उन्हें प्रमाणित/ सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य/ वार्ड पार्षद/ मुखिया/ सरपंच/ पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी। साथ ही सत्यापन के समय लाभार्थी किसान के साथ जीयो टैगिंग फोटो खींचकर अपलोड किया जाएगा। इसलिए वही किसान योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल क्रय के उपरांत डिजीटल पावती रसीद (डीजल वाउचर) जिसमें किसान का 13 अंकों का पंजीकरण संख्या का अंतिम दस अंक अंकित हो, मान्य होगा। अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम दस अंक अंकित नहीं किया जाता हो तो किसान स्वयं पंजीकरण का अंतिम 10 अंक अभिश्रव पर अंकित कर हस्ताक्षर करना होगा तथा आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। सत्यापन के समय डीजल डीजल क्रय का मूल अभिश्रव कृषि समन्वयक को देना अनिवार्य होगा। वहीं राज्य से बाहर अवस्थित पेट्रोल पम्प से क्रय किए गए डीजल पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। किसान एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
डीजल अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?
अनुदान पर डीजल लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इच्छुक किसान 30 अक्टूबर 2024 तक खरीदे गये डीजल पर ही किसानों को अनुदान दिया जाएगा। किसान कृषि विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीज़ल अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने संबंधित कृषि समन्वयक/ प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ ज़िला पदाधिकारी तथा किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं।
डीजल पावती रसीद पर किसानों को पूर्ण दस्तखत अथवा अंगूठा का निशाना होना अनिवार्य है। डीजल पावती रसीद पर अंगूठा का निशान देने की स्थिति में उस पर कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर ही किसान आवेदन करें। इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा।