किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। जिनके तहत किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप खेत-तालाब के निर्माण पर अनुदान भी दिया जाता है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के उप-घटक अदर इंटरवेंशन योजना के तहत वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत वर्ष 2017-18 से अब तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाब का निर्माण किया जा चुका है।
किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने और भू-जल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2025-26 में भी योजना को जारी रखा है। योजना का लाभ किसानों को देने के लिए 3 जून 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। योजना के तहत पात्र किसानों को योजना का का लाभ दिया जाएगा।
खेत-तालाब के लिए कितना अनुदान मिलेगा?
योजना के तहत किसान को अपने खेत में 20 मीटर लम्बा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा (20*20*3 मीटर) तालाब का निर्माण कराना होगा। विभाग की और से जिसकी लागत 1,05,000 रुपए निर्धारित की गई है। जिस पर किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 52,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को तालाब पर पम्प सेट की स्थापना के लिए भी 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हज़ार रुपए का अनुदान मिलेगा।
अनुदान खेत तालाब के लिए आवेदन कहाँ करें
इच्छुक किसान जो अनुदान पर अपने खेत में तालाब का निर्माण कराना चाहते हैं उन किसानों को विभागीय पोर्टल agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर कन्फर्म टोकन की सूचना किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। साथ ही पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि भी प्रदर्शित की जाएगी।
खेत तालाब के लिए किसानों को 1,000 रुपए की टोकन मनी बुकिंग के समय ऑनलाइन जमा करनी होगी। जिस खेत में तालाब खुदवाना है उसका खसरा व खतौनी तथा निर्धारित घोषणा पत्र पोर्टल पर किसान को अपलोड करना होगा। ऐसा ना करने पर बुकिंग स्वतः ही निरस्त हो जाएगी और टोकन मनी जब्त कर प्रतीक्षा सूचि से अगले किसान का टोकन कन्फर्म किया जाएगा।
यह किसान होंगे योजना के लिए पात्र
खेत तालाब योजना के तहत लाभार्थियों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना करानी होगी। इस योजना में वहीं किसान पात्रता श्रेणी में आएंगे जिन्होंने आवेदन तिथि के विगत 7 वर्षों में उद्यान व कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की हो और वर्तमान में वह चालू स्थिति में हो। इसके अतिरिक्त अन्य किसानों को खेत तालाब अनुदान तभी मिलेगा जब वे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध करायेंगे। इसके अलावा अनुदान का भुगतान DBT के माध्यम से दो किस्तों में किया जाएगा।
इन किसानों को अनुदान पर मिलेगा पम्प सेट
खेत तालाब योजना के लाभार्थियों को पम्प सेट पर अनुदान देने के लिए अलग से पोर्टल पर आवेदन मांगे जाएँगे। पम्प सेट पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपए का अनुदान दिया जायेगा। पम्प सेट अनुदान के लिए वह लाभार्थी किसान पात्र होंगे जिन्होंने पंजीकरण की तिथि तक उद्यान विभाग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर ली है एवं खेत तालाब योजना के तहत तालाब का निर्माण भी पूर्ण कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि प्रदेश के सभी पात्र किसान योजना का अधिकाधिक लाभ उठायें और जल संरक्षण के इस महत्वपूर्ण अभियान में अपना योगदान दें। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जनपद के कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं।