आज के समय में बुआई से लेकर कटाई एवं उसके बाद उपज के प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अधिक से अधिक किसान इन कृषि यंत्रों का लाभ लेकर उत्पादन बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है, साथ ही किसान इन कृषि यंत्रों को किराए पर ले सकें इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना कर रही है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश कृषि अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा राज्य के किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए आवेदन माँगे गये हैं।
कृषि अभियान्त्रिकी संचालनालय द्वारा राज्य में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। इच्छुक किसान 14 अगस्त 2024 तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। विभाग द्वारा 16 अगस्त 2024 को दोपहर 12 बजे लॉटरी निकाली जाएगी। जिसके बाद चयनित किसान कृषि यंत्र खरीद कर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना कर सकते हैं।
कस्टम हायरिंग केंद्र पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
लॉटरी में चयनित किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र के लिये आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की खरीद पर जिसकी अधिकतम लागत 25 लाख रुपये है, पर सरकार द्वारा लाभार्थी व्यक्ति को 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना अन्तर्गत उल्लेखित प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान के अनुसार अधिकतम सीमा तक दिया जाएगा। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के “एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड” के अंर्तगत लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे।
मध्य प्रदेश में कुल 1000 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जानी है। जिसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 572, अनुसूचित जनजाति के किसानों को 173, अनुसूचित जाति के लिये कुल 151, एस.आर.एल.एम. के कृषक समूहों के 52 तथा एफ़पीओ के लिए 52 कस्टम हायरिंग केंद्र दिये जाएँगे। कस्टम हायरिंग केंद्र न्यूनतम 10 लाख रुपये एवं अधिकतम 25 लाख रुपये तक की लागत स्थापित किया जा सकेगा।
किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट
प्रत्येक आवेदक को आवेदन के लिए 10,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट अपने संभाग के “सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी। किसानों को नीचे दिये गये संभाग के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा:-
- भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के जिलों के लिए
इन जिलों के किसानों को “सहायक कृषि यंत्री, भोपाल” के नाम से बैंक ड्राफ्ट DD बनवाना होगा। इन जिलों के किसान अधिक जानकारी के लिए संभागीय कृषि यंत्री, नई जेल रोड, ग्राम-बड़वई भोपाल, फ़ोन नंबर 0755-2736200 पर संपर्क कर सकते हैं।
- इंदौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले
इन जिलों के किसानों को “सहायक कृषि यंत्री, इंदौर” के नाम से बैंक ड्राफ्ट DD बनवाना होगा। इन जिलों के किसान अधिक जानकारी के लिए संभागीय कृषि यंत्री, कार्यालय कौशल विकास केंद्र (कृषि अभियान्त्रिकी) रिंग रोड, हंस ट्रैवेल्स के पास पीपलियाहाना, मूसा-खेड़ी, इंदौर फोन नंबर 0731-2368440 पर संपर्क कर सकते हैं।
- रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले
इन जिलों के किसानों को “सहायक कृषि यंत्री, सतना” के नाम से बैंक ड्राफ्ट DD बनवाना होगा। इन जिलों के किसान अधिक जानकारी के लिए संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाइन, पन्ना रोड सतना, फोन नंबर 07672-222223 पर संपर्क कर सकते हैं।
- जबलपुर संभाग के सभी जिले
इन जिलों के किसानों को “सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर” के नाम से बैंक ड्राफ्ट DD बनवाना होगा। इन जिलों के किसान अधिक जानकारी के लिए संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारतल, जबलपुर फोन नंबर 0761-2680928 पर संपर्क कर सकते हैं।
- सागर संभाग के सभी जिले
इन जिलों के किसानों को “सहायक कृषि यंत्री, सागर” के नाम से बैंक ड्राफ्ट DD बनवाना होगा। इन जिलों के किसान अधिक जानकारी के लिए किसान कार्यालय कार्यपालन यंत्री, बीहड़, कृष्यकरण योजना, सागर संभाग, कृषि अभियान्त्रिकी परिसर, पुरानी तहसील के पास बारिया, न्यू ऑफिसर कॉलोनी सागर, फ़ोन नंबर 07582-241554 पर संपर्क कर सकते हैं।
- ग्वालियर संभाग एवं चम्बल संभाग के सभी जिले
इन जिलों के किसानों को “सहायक कृषि यंत्री, ग्वालियर” के नाम से बैंक ड्राफ्ट DD बनवाना होगा। इन जिलों के किसान अधिक जानकारी के लिए किसान संभागीय कृषि यंत्री मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर फ़ोन नंबर 0751-2364595 पर संपर्क कर सकते हैं।
किसान खरीद सकते हैं यह कृषि यंत्र
- एक ट्रैक्टर,
- एक प्लाऊ अथवा पॉवर हैरो,
- एक रोटावेटर,
- एक कल्टीवेटर अथवा एक डिस्क हैरो,
- एक सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल अथवा अन्य ट्रैक्टर चलित बुआई यंत्र,
- एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉ रीपर लेना अनिवार्य होगा।
इसमें एक आवेदक केवल एक ट्रेक्टर ही योजना के तहत ले सकता है। इसके अलावा किसान अपनी इच्छा के अनुसार हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रेज़्ड बेड प्लांटर, ज़ीरो टिलेज सीड ड्रिल, गार्लिक सीड ड्रिल, गार्लिक प्लांटर, वेजिटेबल प्लांटर, पोटैटो प्लांटर, शुगर कैन कटर-प्लांटर, मल्टीक्रॉप प्लांटर, ट्रैक्टर माउंटेड रीपर, कॉटन पीकर, ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर, लेजर ब्लास्ट स्प्रेयर, लेज़र लैंड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर, सीड ग्रेडर, पॉवर टिलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, रीपर कम बाइंडर, राइस ट्रांसप्लांटर, पॉवर विडर, पोटैटो डिगर, मेज शेलर, एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर, स्ट्रॉ लोडर, रोटरी प्लाउ, डॉजिंग अटैचमेंट, क्लीनर कम ग्रेडर, राइस मिल, दाल मिल, ऑयल एक्सटेक्टर, मिलेट मिल, ग्राइंडर आदि। इसमें ऐच्छिक यंत्रों की सूची केवल उदाहरण के लिए है, किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सूची में से भी कृषि यंत्र का चयन कर सकते हैं।
कस्टम हायरिंग केंद्र अनुदान पर लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
किसानों को कृषि कार्यों में उपयोग हेतु किराए पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएँ देने के उद्देश्य से बैंक ऋण के आधार पर कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियान्त्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान दिये गये लिंक पर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान को यह आवेदन 14 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन करना होगा। इसके अलावा किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिले या संभाग के कृषि कार्यालय या कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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