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50 प्रतिशत की सब्सिडी पर खेत में तार फेंसिंग करवाने के लिए आवेदन करें

तार फेसिंग योजना हेतु आवेदन

खेती में फसलों को जंगली जानवरों तथा पालतू जानवरों से काफी नुकसान होता है | कभी–कभी नील गाय या अन्य जानवर किसानों की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं | जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है | किसान फेंसिंग की लागत अधिक होने से वह अपने खेत की पूरी तरह से तारबंदी नहीं करवा पाते हैं | खेत को तार फेसिंग करने के लिए सभी किसान के पास पैसा नहीं रहता है, खासकर लघु और सीमांत किसान के पास और भी मुश्किल रहता है |

किसानों को होने वाले इस नुकसान को बचाने के लिए कई राज्य सरकारों के द्वारा चयनित जिलों या सम्पूर्ण राज्य में तार फेंसिंग पर किसानों को अनुदान मुहैया करवाती है | ऐसी योजना हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही है | छत्तीसगढ़ सरकार भी राज्य के किसानों के लिए “सामुदायिक तार फेसिंग योजना” चला रही है | जिसके तहत किसान को पोल तथा तार खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है |

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कौन से किसान करवा सकते हैं सब्सिडी पर तार फेंसिंग

राज्य परिवर्ती “सामुदायिक फेसिंग योजना” के तहत छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के लघु और सीमांत किसान पात्र हैं | योजना के तहत 0.5 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसान आवेदन कर सकते हैं | इस योजना के लिए किसान समूह जो किसी भी वर्ग के हो सकते हैं आवेदन के लिए पात्र हैं |

तार फेंसिंग पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत सरकार लागत का 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है | इसके साथ ही किसान को लागत का 50 प्रतिशत खुद से लगाना होगा | सरकार ने दो प्रकार की फेंसिंग पर सब्सिडी दे रही है | इन दोनों प्रकार के फेंसिंग पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी लाभार्थी किसान को दिए जाएंगे |

सीमेंट फैंसिंग :- इस प्रकार के फेंसिंग के लिए राज्य सरकार 180 नग (पीलर) पर दे रही है | प्रति पिलर 167 रुपये अदा करेगी | इस पर 30060.00 रूपये का लागत आ रही है | जिसका 50 प्रतिशत सब्सिडी सरकार दे रही है |

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चैनलिंक 4 गुणा 4 (10 गेज हाईट 5 फीट): – इसके लिए 1,000 किलोग्राम क्षमता वाली फेंसिंग के लिए पीलर दिया जाएगा | इस पर कुल लागत 78910.00 रुपया है, जिस पर सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है |

तार फेंसिंग पर अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें ?

सामुदायिक फेंसिंग  योजना के अंतर्गत दो या दो से अधिक कृषक समूह बनाकर (सामान्य, अ.ज.जा. एवं अ.जा. वर्गवार) योजना का लाभ ले सकते हैं। इस हेतु अपने क्षेत्र के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी से संपर्क कर निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन कर ‘‘पहले आओ पहले पाओ‘‘ के तहत योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन के उपरांत किसान स्वयं के व्यय से फैंसिंग की व्यवस्था तकनीकी स्वीकृति के आधार पर की जाएगी | जिसका भौतिक सत्यापन किये जाने के उपरांत पात्रता अनुसार अनुदान का भुगतान कृषक के बैंक खाते में किया जाएगा |

 

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68 टिप्पणी

    • सर छतीसगढ़ में यह योजना सामुदायिक तार फेंसिंग के लिए है। योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने ब्लॉक या ज़िले के कृषि विभाग में सम्पर्क करें।

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