कृषि यंत्र अनुदान पर लेने हेतु आवेदन
ट्रेक्टर, हार्वेस्टर, ट्रेक्टर द्वारा चालित यंत्र एवं अन्य प्रकार के कृषि यंत्र किसानों को सब्सिडी पर दिए जाते हैं | कृषि अभियांत्रिकी संचनालय द्वारा समय समय पर अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं | कृषि यंत्रों का आवेदन डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाता है जो किसानों को पहले आवो पहले पाओ के आधार पर जिलेवार लक्ष्य के अनुसार सूचि तय की जाती है | यानि की जो किसान पहले आवेदन करेगा उसे कृषि यंत्र पहले मिलने की सम्भावना है | इसी तर्ज पर अभी हार्वेस्टर के लिए किसों से आवेदन लिए गए थे | वैसे तो इस वित्त वर्ष में एक बार पहले भी ट्रेक्टर एवं पॉवर टिलर के लिए आवेदन हो चुके हैं परन्तु इन कृषि यंत्रों के लक्ष्य दोबारा से निकले हैं | किसान समाधान कृषि यंत्रों के लिए हो रहे आवेदनों की जानकारी लेकर आया है |
कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने हेतु कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं ?
अभी यह जो आवेदन मांगे गए हैं वह सिर्फ मध्यप्रदेश के किसानों के लिए हैं | इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के सभी वर्गों के किसान आवेदन कर सकते हैं साथ ही सभी जिलों के लिए निर्धारित लक्ष्य निकाले गए हैं |
कौन–कौन सी कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं ?
अभी जो आवेदन मांगे गएँ हैं उसमें जुताई से लेकर कीटनाशक छिड़काव के साथ – साथ थ्रेस्रिंग के लिए भी कृषि यंत्र शामिल हैं | इच्छुक किसान नीचे दिए गए कृषि यंत्रों में से अपनी आवश्यकता अनुसार यंत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं |
- पावर टिलर (8 बीएचपी अधिक)
- रोटावेटर
- सीड ड्रिल
- रेज़्ड बेड प्लांटर विथ इंक्लाइंड प्लेट एंड शेपर
- थ्रेशर
- रेज़्ड बेड प्लांटर / मल्टीक्रॉप प्लांटर
को शामिल किया गया है | इन सभी कृषि यंत्रों के लिए आवेदन 09/09/2019 को दोपहर 12:00 बजे से शुरू हो रहे है, जो लक्ष्य पूर्ण होने तक चलेंगे | इसके लिए किसानों को पहले आवेदन करने पर प्राथमिकता दी जायेगी | इसके अलावा भी ट्रेक्टर से चलने वाले कृषि भी दिया जा रहा है जिसका उपयोग फसलों पर दवा छिडकने के काम आता है |यंत्र का नाम है
- ट्रैक्टर माउंटेड / आपरेटेड स्प्रयेर
यह यंत्र ट्रेक्टर से चलता है , इस यंत्र के लिए वे ही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास पहले से ट्रैक्टर है रहना चाहिए | इस यंत्र के लिए आवेदन 11 सितम्बर 2019 को दोपहर 12:00 बजे से किया जायेगा | यह यंत्र के लिए भी आवेदन लक्ष्य तक किया जायेगा |
आवेदन की शर्ते
किसी भी श्रेणी के कृषक यंत्र का क्रय कर सकते हैं | केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होंने गत 7 वर्षों क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है |
- ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के कृषक क्रय कर सकते है किन्तु ट्रेक्टर की आर.सी स्वयं के माता – पिता ,भाई -बहन अथवा पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है।
- डीलर का चयन सावधानी पूर्वक करे। चयनित डीलर का परिवर्तन केवल एक बार ही किया जा सकेगा।
- कृषक मोबाइल ऍप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है। कृपया मोबाइल ऍप का नवीन संस्करण दिनांक 22-06-2019 को जारी कर इनस्टॉल करावे। क्योंकि पुराने ऍप से बुकिंग नहीं होगी।
- डीलर /कृषको को सूचित किया जाता है कि ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रो की क्रय की कार्यवाही क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद ही की जावे।
कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट ?
- ऑनलाइन फार्म अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज लगेगा |
- आधार कार्ड की कापी
- बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ट की कापी
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाती प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाती एवं जनजाति के कृषक हेतु)
- बी-1 की प्रति
नोट :- कृषकों को यह अवगत कराया जाता है की विक्रेता द्वारा काटे गए बिल पर लिखी गई कीमत के अतरिक्त प्रकरण पास कराने , जल्दी कार्यवाही कराने जैसे कारणों के लिए किसी भी राशि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जावे | शासन द्वारा आनलाईन प्रक्रिया पूर्णत: निर्धारित है तथा पारदर्शी है जिसमें सभी तरह की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से पोर्टल पर ही सभी के द्वारा देखि जा सकती है | किसानों के द्वारा किसी भी तरह की शिकायत है तो वे [email protected] पर अवगत करा सकते हैं |
कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें ?
मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं परन्तु सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय किसानों को उँगलियों के निशान देना होता है इसलिए सभी किसान भाई किसी पंजीकृत बायोमेट्रिक मशीन जिस कीओस्क पर हो वहीँ से आवेदन करें अथवा डीलर की मदद लें |