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किसान सब्सिडी पर चॉफ कटर सहित इन कृषि यंत्रों के लिए 26 दिसंबर तक करें आवेदन

देश में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को चॉफ कटर (ट्रेक्टर/ विद्युत चलित), मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) की कृषि मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।

जारी लक्ष्यों के विरुद्ध राज्य के इच्छुक किसान 26 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों के द्वारा किए गए आवेदनों के आधार पर 27 दिसंबर 2024 के दिन लॉटरी निकाली जाएगी। जिसके बाद चयनित किसान अनुदान पर दिये गये कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा ?

मध्य प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

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किसानों को बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट (DD)

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (सूचि देखने के लिए क्लिक करें) के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें किसानों को चॉफ कटर (ट्रेक्टर/ विद्युत चलित), मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) के कृषि यंत्रों के लिए 5000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर ऑनलाइन जमा करना होगा। योजना के तहत किसानों का चयन नहीं होने पर डिमांड ड्राफ्ट की राशि वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसानों को चॉफ कटर (ट्रेक्टर / विद्युत चलित), मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) की कृषि मशीनें सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन के समय कुछ दस्तावेज अपने पास रखना होगा। जो इस प्रकार है:-

  • आधार कार्ड,
  • मोबाइल नंबर (जिस पर OTP, एवं अन्य आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी),
  • बैंक पासबुक की छाया प्रति,
  • डिमांड ड्राफ्ट,
  • खसरा/खतौनी, बी 1 की नकल आदि।
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अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऐसे में जो किसान ऊपर दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

वहीं वे किसान जिन्होंने ने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा और इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।

सब्सिडी पर चॉफ कटर सहित अन्य कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन करने हेतु क्लिक करें

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