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कस्टम हायरिंग सेंटर एवं कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन करें

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कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग सेंटर अनुदान हेतु आवेदन

खेती किसानी के क्षेत्र में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए तथा लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई जा रही है | जिसके तहत किसान स्वयम के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक कृषि यंत्रीकरण के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है | जिससे किसानों को एक ही जगह सभी प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा सके | सरकार के तरफ से कृषि में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर भी जोर दिया जा रहा है जिससे वायु प्रदूषण को रोका जा सके |

कस्टम हायरिंग योजना एवं कृषि यंत्रीकरण योजना देश के सभी राज्यों में लागू की गई है | इसके अंतर्गत किसानों को भूमि कि जुताई से लेकर कटाई और फसल प्रबंधन तक के कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं | इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है | इसके अंतर्गत हरियाणा सरकार राज्य के किसानों से इनसीटू योजना के तहत तथा कस्टम हायरिंग योजना के साथ ही अन्य कृषि यंत्रों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं |

किसान यह कृषि यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक श्री विजय सिंह दहिया ने बताया कि केंद्र सरकार की इन सीटू क्राप रेजिमेंट मेनेजमेंट स्कीम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र दिये जा रहे हैं |

यह यंत्र इस प्रकार है :-

  • सुपर स्ट्रा मेनेजमेंट सिस्टम (एस.एम.एस )
  • हैप्पी सीडर
  • पैडी स्ट्रा चोपर
  • थेडर / मल्चर
  • शई मरर / रोटरी शलेशर
  • रिवर्सेबल एम बी प्लो
  • सुपर सीडर
  • जीरो टिल ड्रील मशीन – 1
  • बेलर और रेक
  • क्राप रीपर (ट्रैक्टर चालित, स्वयं बालित, रीपर कम बाईडर)

कस्टम हायरिंग केंद्र पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी

प्रत्येक कृषि यंत्र पर उपलब्ध अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि (जो भी कम हो) दिया जायेगा | इन उपकरणों की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा अधिकतम तथा सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से करनी अनिवार्य है | इसके अतिरिक्त कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र दिये जा रहे हैं | कस्टम हायरिंग के लिए राज्य के पंचायतों, एफपीओ / पंजीकृत कृषक सोसायटियों / कापरेटिव सोसायटियों को उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं |

कृषि यन्त्र एवं कस्टम हायरिंग सेंटरपर सब्सिडी हेतु आवेदन

योजना के लिए किसानों का चयन प्रक्रिया के लिए पहले आव पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा | लेकिन आवेदकों कि संख्या लक्ष्य से ज्यादा हो जाता है तो लाभार्थी का चयन ड्रा / लाटरी के माध्यम से किया जायेगा | एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र (प्रत्येक 1) के लिए अनुदान का पात्र होगा |

ऊपर दिये कृषि यंत्र के लिए आवेदन अभी चल रहे हैं  यह आवेदन 21 अगस्त तक ही किसान कर पाएंगे | किसान 21 अगस्त तक अपना पंजीयन करा लें | किसान लाभार्थी आवेदन ई–मित्र या खुद से कर सकते हैं | किसान आँनलाइन आवेदन के लिए विभाग के पोर्टल www.agriharyanacrm.com से आवेदन कर सकते हैं |

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज       

किसान आँनलाइन आवेदन के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज अपने पास रखें | जिससे आवेदन करने में आसानी होगी | यह सभी दस्तावेज इस प्रकार है |

  • आधार कार्ड
  • पैनकार्ड
  • बैंक पास बुक की प्रथम पेज कि कॉपी
  • ट्रेक्टर कि पंजीकरण कि कॉपी
  • भूमि कि जानकारी

दस्तावेज तैयार करके अपने पास रखने होंगे , जबकि खरीदी गई मशीन का विभाग भौतिक सत्यापन किया जाएगा तब वे दस्तावेज की जांच की जाएगी | अगर दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाई गई तो किसान अनुदान पात्र नहीं होगा |

किसान अधिक जानकारी के लिए यहाँ संपर्क करें 

फसल अवशेष प्रबंधन योजना से जुड़े किसी भी प्रकार कि जानकारी के लिए कृषि उप निदेशक / कृषि सहायक अभियन्ता के कार्यालय अथवा राज्य टोल फ्री नंबर 18001802117, 1800-180-1551 / 0172 – 2521900, 0172-2571544 पर संपर्क करें| इसके लिए अधिक जानकारी विभाग की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in पर उपलब्द है |

कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग सेंटर अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

 

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