कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु आवेदन
वर्ष 2021 खरीफ सीजन किसानों के लिए अच्छा नहीं गुजरा है, कहीं पर अधिक वर्षा तो कहीं पर कम वर्षा के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है | इस वर्ष बिहार के कई जिलों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ एवं जल जमाव के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है | इसके अलावा कई किसान लगातार बारिश एवं जल जमाव के कारण खरीफ फसलों की बुवाई नहीं कर सके थे,जिससे किसानों की भूमि परती रह गई और उन्हें खरीफ सीजन में कोई आय नहीं हुई| बिहार सरकार द्वारा किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा है |
बिहार के कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार इस वर्ष कृषि इनपुट अनुदान के तहत खरीफ 2021 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि के कारण 30 जिलों के 265 प्रखंडों के प्रभावित 3229 पंचायतों में फसल क्षति एवं जल जमाव के कारण परती रह गयी 17 जिलों के 149 प्रखंडों के प्रभावित 2131 पंचायतों के किसानों को फसल क्षति की भरपाई हेतु कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा है |
इन जिलों के किसान कर सकेगें कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवेदन
राज्य के 30 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चमी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगुसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया तथा कटिहार के 265 प्रखंडों के 3229 पंचायतों के किसानों का बाढ़/अतिवृष्टि से फसल क्षति हुई है |
इसके अलावा कम पानी के कारण 17 जिलों के किसान परती भूमि के लिए आवेदन कर सकते हैं | इसके तहत नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, खगड़िया, सहरसा, अररिया तथा कटिहार के 149 प्रखंडों के 2131 पंचायतों के किसानों का खेत बाढ़/अतिवृष्टि के कारण भूमि परती रह गई है |
किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी ?
इनपुट सब्सिडी के तहत किसानों को सिंचित, असिंचित, परती भूमि लिए अलग–अलग इनपुट सब्सिडी दी जाएगी | इसके लिए किसानों को आवेदन के समय दर्ज करना होगा | बाढ़/ अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान से सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर कि दर से अनुदान दिया जाएगा | इसी प्रकार असिंचित क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर कि दर से कृषि इनपुट सब्सिडी दी जाएगी |
शाश्वत फसल (गन्ना सहित) के लिए 18,000 रूपये प्रति हेक्टेयर कि दर से अनुदान दिया जाएगा | इसी प्रकार अधिक बारिश तथा बाढ़ से किसानों को 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा | किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा | फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा | कृषि अनुदान सभी प्रभावित रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय होगा |
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन
ऊपर दिये गये जिलों के किसान कृषि इनपुट अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन 5 नवम्बर से 20 नवम्बर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं | इसके लिए किसान के पास 13 नंबर की पंजीयन संख्या होना आवश्यक है | अगर किसी किसान के पास यह नंबर नहीं है तो वह http://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं | इससे किसानों को 13 नंबर की एक पंजीयन संख्या मिलेगी | किसान उस पंजीयन संख्या के 24 घंटे के बाद कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं | जिस किसान के पास पहले से 13 नंबर का पंजीयन संख्या है वह 5 नंबर से ऑनलाइन http://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं |
My village laduta verey poor district madhubani post devpura
सर बिहार में याजनाओं के लाभ के लिए दी गई लिंक पर पंजीकरण करें |
My name is Ranjeet kumar my village purushottampur ka kisan hu
https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर पंजीकरण कर बिहार में चल रही कृषि योजनाओं का लाभ ले सकते हैं |
Hmme input aawedan Krna hai
https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ दी गई लिंक पर पंजीकरण कर आवेदन करें |
Hamen government-funded Nahin mil raha hi
https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर पंजीकरण कर आवेदन करें |