सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने हेतु आवेदन
फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सही समय पर सिंचाई बहुत जरुरी है, परन्तु देश में अभी कई किसान ऐसे हैं जिनके पास सिंचाई के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं हैं | बहुत से क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ विद्युत सम्बंधित समस्या भी है | ऐसे में किसान सही समय पर सही मात्रा में सिंचाई नहीं कर पाते हैं | सरकार किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है | किसानों को इस वर्ष रबी फसल की खेती करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे डीजल पम्प, पाइप लाइन, स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम सब्सिडी पर दे रही है |
वैसे तो यह योजना पूरे देश में लागू है परन्तु राज्य सरकारें इसके तहत किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पर अलग अलग राज्यों द्वारा अलग-अलग सब्सिडी दी जा रही है |जहाँ उत्तरप्रदेश एवं बिहार सरकार ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है वहीँ राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है | सभी राज्यों के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं | आज हम मध्यप्रदेश में योजना की जानकारी लेकर आये हैं जिसके लिए आवेदन कल से शुरू हो रहे हैं |
सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने के लिए योजना क्या है ?
केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई यंत्र अनुदान पर देने हेतु कई योजनाएं चल रही है | यह योजनायें लगभग देश के सभी राज्यों में लागू है | यह योजनाएं हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन (ऑइल सीड्स एंड ऑइल पाम) योजना आदि के तहत अलग अलग वर्ग के किसानों को अलग अलग सब्सिडी दी जाती है जो अधिकतम 50 प्रतिशत है | शासन के नवीन आदेशानुसार( NMOOP) योजना के अंतर्गत डीज़ल पंप /विद्युत् पंप सेट पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है।
अनुदान हेतु कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं ?
अभी मध्यप्रदेश के सभी वर्ग के किसान इन उपकरणों हेतु आवेदन कर सकते हैं | मध्यप्रदेश में आवेदन हेतु पोर्टल पर जिलेवार लक्ष्य दिनांक 10 नवम्बर 2019 रात्रि 12 बजे तक आवेदन हेतु उपलब्ध रहेंगे। तत पश्च्यात 11 नवम्बर 2019 को दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से कृषकों का लक्ष्य अनुसार चयन कर सूचियां पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।
सब्सिडी पर कौन से सिंचाई यंत्र दिए जा रहे हैं:-
- डीजल पम्प/ विद्युत पम्प
- पाइप लाइन
- स्प्रिंकलर सेट
- ड्रिप सिस्टम
किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी ?
- लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
- अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
- लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
- अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
समस्त वर्ग के लघु सीमांत एवं अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 10000/ – अनुदान देय हैं |
सब्सिडी हेतु आवेदन कैसे करें किसान भाइयों को सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा | जो किसान भाई mponline या किसी इंटरनेट कैफ़े से कर सकते हैं | किसान सिंचाई यंत्र आवेदन करने के बाद चयन होने पर ही क्रय करें | अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि विभाग में भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं | सभी किसान जिलेवार लक्ष्य https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx इस लिंक पर आवेदन करें |