Home किसान समाचार बकरी पालन हेतु 6 लाख रुपये तक की सब्सिडी लेने के लिए...

बकरी पालन हेतु 6 लाख रुपये तक की सब्सिडी लेने के लिए आज ही आवेदन करें

bakri farm anudan bihar

बकरी पालन पर अनुदान लेने के लिए आवेदन करें

कृषि से ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है और अगर आप पशुपालन के बारे में सोच रहें हैं तो बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं | इसमें डेयरी से कही ज्यादा कम समय में मुनाफा होता है | बकरी पालन में सबसे बड़ा फायदा यह है की इसके लिए बाजार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाता है | जिससे किसान को बाजार की कोई समस्या नहीं रहती है | सरकार ने स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बकरी पालन को बढ़ावा दे रही है |

अब तो बकरी पालन के लिए सरकार ने 5 से 6 लाख रूपये की सब्सिडी भी देने की घोषणा की है | इसके लिए अभी तुरंत आवेदन की मांग की है | किसान समाधान इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी लेकर आया है |

यह योजना किस राज्य के लिए है ?

वित्तीय वर्ष 2018 – 19 में समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना अंतर्गत बिहार सरकार की योजना है | यह योजना बिहार के 38 जिलों के लिए है | पिछले वर्ष का बचा हुआ बजट को पूरा करने के लिए नये बजट वर्ष में आवेदन माँगा गया है |

इस योजना के तहत कितने बकरी कि योजना है ?

सरकार ने निजी क्षेत्र में (100 बकरी + 5 बकरा क्षमता) की स्थापना पर सामन्य जाति एवं अनुसूचित जाति के लिए योजना लेकर आया है |

सरकार ने लक्ष्य कितना रखा है ?

बिहार सरकार ने इस योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष की शेष र्शी के ठाट आवेदन माँगा है | इसके लिए पुरे प्रदेश से सामान्य तथा अनुसूचित जाती के लाभर्थियों के लिए अलग – अलग लक्ष्य रखा है | सामान्य कोटि के तहत पुरे प्रदेश में 30 लाभार्थियों को दिया जायेगा | अनुसूचित जाति के तहत पुरे प्रदेश में 10 लाभार्थी को दिया जायेगा |

योजना में कितना अनुदान मिलेगा ?

निजी क्षेत्रों में (100 बकरी + 5 बकरा क्षमता) की स्थापना पर सामन्य जाति एवं अनुसूचित जाति के लाभुकों हेतु क्रमश: 50 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम क्रमश: रु. 5.00 लाख / 6.00 लाख) दिया जा रहा है |  लाभार्थी को अनुदान 2 किश्तों में दिया जायेगा यह दोनों किश्त सामान्य तथा अनुसूचित जाती के लाभार्ठो को 50 – 50 प्रतिशत के दो किश्तों में अनुदान दिया जायेगा |

योजना के लिए नियम और शर्ते क्या हैं ?

इस योजन के लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्ते रखी है , जिसे पालन करना सभी लाभार्थियों को जरुरी है अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा | आवेदन के लिए नियम और शर्ते इस प्रकार है |

लाभार्थी के पास एक माडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए | जिसमें बकरी की खरीदी लागत आवास लागत तथा बकरी को बेचने पर प्राप्त लाभांश को दिखाना होगा |

  • भूमि : – 100 बकरी तथा 5 बकरा के लिए वांछित भूमि 9,000 वर्गमीटर होना चाहिए | आवेदन करते समय लाभ्र्थी को 9,000 वर्गमीटर का लगान रसीद / एल.पी.सी./ लीज का एकरार नामा / नजरी नक्सा को जरुर लगना होगा |
  • लाभुकों को आधारभूत संरचना के निर्माण (बकरी / बकरा शेड के लिए 3,000 वर्गमीटर एवं खुला जगह लगभग 6,000 वर्गमीटर कुल 9,000 वर्गमीटर) एवं हरा चारा उगाने हेतु आवश्यकतानुसार अनिवार्य रूप से भूमि की व्यवस्था स्वयं करना होगा |
  • राशि :- लाभार्थी को अपने तरफ से 2 लाख रुपया लगाना होगा | अगर किसान ऋण लेना चाहता है तो उसे ऋण प्राप्ति हेतु 1 लाख रु. का चेक / पासबुक/ एफ.डी./ या किसी अन्य तरफ का साक्ष्य होना चाहिए |
  • प्रशिक्षण :- लाभार्थी को बकरी पालन के लिए पर्शिक्षण प्राप्त होना जरुरी है | इसके लिए लाभार्थी को आवेदन के समय बकरी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण्पत्र संलगन करना जरुरी है |
  • जाती प्रमाणपत्र :- अगर आल्भार्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के है तो उसे आवेदन के समय जाति प्रमाणपत्र संलगन करना जरुरी है |
  • अन्य दस्तावेज :- लाभार्थी को आवेदन के समय फोटो/आधार/ वोटर आई.डी. / पैन कार्ड / आवास प्रमाण लगाना होगा |

आवेदन कब करना है ?

बिहार सरकार ने ईच्छुक किसानों की आवेदन के लिए लम्बा वक्त दिया है | इसके लिए ईच्छुक लाभार्थी 20/02/2019 से 19/04/2019 तक आवेदन कर सकते हैं | लेकिन सरकार के द्वारा लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा |

आवेदन कैसे करें ?

लाभार्थी आवेदन आनलाईन करे , इसके लिए बिहार पशुपालन विभाग की वेबसाईट पर लिंक दिया हुआ है | लेकिन लाभार्थियों की सुविधा के लिए आवेदन का लिंक यहाँ पर दिया जा रहा है | जिससे आवेदन करना आसान रहेगा |

Apply For Goat Farm बकरी पालन हेतु फार्म खोलने के लिए आवेदन करें 

किसान समाधान के YouTube चेनल की सदस्यता लें (Subscribe)करें

Notice: JavaScript is required for this content.

60 COMMENTS

    • सर आप इसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाएं | प्रोजेक्ट में आप कहाँ एवं किस स्तर का फार्म खोलना चाहते हैं एवं उसमें कितनी लागत आएगी एवं कितनी आय होने की सम्भावना है इसकी विस्तृत जानकारी दें | इसके बाद आप सब्सिडी के लिए अपने यहाँ के सरकारी पशु चिकित्सालय या जिला पशु पालन विभाग में सम्पर्क कर सब्सिडी के लिए आवेदन करें | प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाने पर आप बैंक से लोन हेतु आवेदन कर सकते हैं |

    • जी आप प्रोजेक्ट बनाएं, अपने जिले के कृषि पशु चिकित्सालय या पशुपालन विभाग में सम्पर्क कर आवेदन करें | प्रोजेक्ट अप्रूव होने पर आप लोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं |

    • सर इसके लिए विस्तृत प्रोजेक्ट बनाएं, लॉक डाउन के बाद जिले के या ब्लाक के पशुपालन विभाग में सम्पर्क कर आवेदन करें | प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद बैंक से लोन हेतु आवेदन करें |

    • जी सर प्रोजेक्ट बनायें| अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिले के पशु पालन विभाग में सम्पर्क करें | यदि लक्ष्य उपलब्ध हो तो आवेदन करें | प्रोजेक्ट अप्रूव होने पर बैंक से लोन हेतु आवेदन करें |

    • किस राज्य से हैं ? पूरा प्रोजेक्ट बनायें अपने जिले के पशु पालन विभाग या पशु चिकित्सालय में सम्पर्क करें |

    • जी प्रोजेक्ट बनायें, अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिला पशु पालन विभाग में सम्पर्क करें | प्रोजेक्ट अप्रूव होने पर बैंक से लोन हेतु आवेदन कर सकते हैं |

    • जी सर प्रोजेक्ट बनायें, अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिले कृषि विभाग में सम्पर्क करें | प्रोजेक्ट अप्रूव होने पर बैंक में लोन हेतु आवेदन करें |

    • प्रोजेक्ट बनायें, बैंक में लोन हेतु आवेदन करें | अपने यहाँ के पशु पालन विभाग या पशु चिकित्सालय में सम्पर्क करें |

    • आप प्रोजेक्ट बनायें, अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिला पशु पालन विभाग से सम्पर्क करें | यदि प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तब बैंक से लोन हेतु आवेदन करें |

    • प्रोजेक्ट बनायें, अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिले के पशु पालन विभाग में आवेदन करें, प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाने पर बैंक से लोन हेतु आवेदन करें |

    • किस राज्य से हैं ? किस योजना के तहत आवेदन किया था ? अपने यहाँ के पशु पालन विभाग में या पशु चिकित्सालय में सम्पर्क करें |

    • प्रोजेक्ट बनायें | अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिला पशुपालन विभाग में सम्पर्क करें |

    • प्रोजेक्ट बनायें | अपने जिले के या ब्लॉक के पशु चिकित्सालय में सम्पर्क करें |

    • सर प्रोजेक्ट बनायें अपने जिले के पशुचिकित्सालय अथवा जिला पशुपालन विभाग में संपर्क करें |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
यहाँ आपका नाम लिखें

Exit mobile version