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सब्सिडी पर मछली पालन हेतु आवेदन करें

मछली पालन अनुदान हेतु आवेदन

मछली उत्पादन में भारत विश्व में अग्रिम स्थान रखता है, विश्व के कुल उत्पादन में 7.58 प्रतिशत की हिस्सेदारी भारत की है। जिसका मूल्य वैश्विक स्तर पर कुल मूल्य का 1.24 प्रतिशत है, यह राशि कृषि सकल मूल्य वर्धित में 7.28 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखती है। इसे आगे बढ़ाने के लिए एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 सितम्बर 2020 में “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY” की शुरुआत की गई थी।

योजना के तहत मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हार्वेस्ट अवसरंचना और प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रंखला को मजबूत बनाना आदि शामिल है । योजना के तहत मछली पालन सम्बंधी लगभग 40 अवयवों के तहत अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत अभी बिहार राज्य सरकार ने इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 

योजना के लिए पात्र आवेदक

बिहार के मत्स्य पालक, किसान, समूह एवं उद्यमी योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। योजना के लिए विभिन्न वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं:-

  • मछुआरे,
  • मत्स्य किसान, 
  • मत्स्य श्रमिक और मत्स्य विक्रेता,
  • मत्स्य विकास निगम,
  • मात्स्यिकी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)/संयुक्त देता समूह (जे.एल.जी.),
  • मत्स्य पालन सहकारिता,
  • मत्स्य पालन संघ, 
  • उद्यमी और निजी फर्म,
  • मत्स्य किसान उत्पादन संगठन / कंपनियां (एफ.एफ.पी.ओ.)/(सी.एस.),
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/ महिला/ दिव्यांग व्यक्ति,
  • राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और इनकी संस्थाएं जो इनमें शामिल हैं |
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योजना के तहत कितना अनुदान Subsidy दी जाएगी?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभार्थी को तालाब निर्माण से लेकर मछली पालन से सम्बंधित कुल 38 अवयवों पर अनुदान दिया जाना है। योजना के तहत सभी वर्गों के किसानों को अनुदान दिया जाता है, जिसमें सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला लाभार्थी को लागत का 60 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। निर्धारित इकाई लागत की शेष राशि स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से लाभुकों के द्वारा वहन किया जाएगा।

मत्स्य सम्पदा योजना के तहत विभिन्न अवयवों पर आने वाली लागत एवं दिया जाने वाला अनुदान जानने के लिए क्लिक करें 

लाभुक को अनुदान स्वरूप उक्त अवयव हेतु निर्धारित अनुदान राशि अथवा वास्तविक क्रय मूल्य पर अनुमान्य अनुदानित प्रतिशत के समतुल्य राशि, दोनों में से जो न्यूनतम हो, की अनुमान्यता होगी। निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक के द्वारा स्वयं किया जाएगा।

मत्स्य संपदा योजना के तहत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। योजना के तहत व्यक्तिगत, समूह एवं व्यावसायिक संस्थान आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत अलग-अलग दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। जिसमें सामान्य दस्तावेज इस प्रकार है:-

  • आवेदक का पासपोर्ट–साईज फोटो (समूह के लिए ग्रुप लीडर का फोटो)
  • आवेदक का आधार / भारत सरकार द्वारा मान्य कोई भी फोटो पहचान–पत्र (समूह के लिए ग्रुप लीडर का आधार कार्ड)
  • शपथ पत्र 
  • बैंक पासबुक अथवा चेक (जिसमें बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड सहित) की छायाप्रति | (समूह के लिए संस्था का पासबुक अथवा चेक)
  • जाति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए)
  • समूह के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र 
  • निजी भूमि का खाता, खेसरा, रकवा एवं स्पष्ट हिस्सेदारी सहित भू–स्वामित प्रमाण–पत्र अथवा लगान राजस्व रसीद (गत अथवा वर्तमान वर्ष) (समूह के लिए समूह के सदस्य के नाम भूमि होना चाहिए)
  • पट्टा / लीज की भूमि की स्थिति में योजनानुसार निबंधित लीज की प्रति 
  • सरकारी भूमि की स्थिति में सरकारी पट्टा / परवाना की प्रति, सरकारी भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज |
  • डी.पी.आर./एस.सी.पी.  
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अनुदान पर मछली पालन हेतु यहाँ करें आवेदन

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आवेदन शुरू हो चुके हैं, इच्छुक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह एवं कम्पनी योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए 23 अगस्त 2022 तक ही आवेदन किए जा सकेंगे। इच्छुक व्यक्तियों को योजना का लाभ लेने के लिए मछली पालन विभाग, बिहार के पोर्टल  http://fisheries.bihar.gov.in/Default.aspx पर आवेदन करना होगा। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई लिंक पर देख सकते हैं या अपने यहाँ के प्रखंड या ज़िले के मछली पालन विभाग में सम्पर्क करें।

मछली पालन के लिए सब्सिडी हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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