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मधुमक्खी पालन, प्लास्टिक मल्चिंग, शेडनेट, फूल की खेती आदि पर सब्सिडी लेने के लिए आवेदन करें

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सब्जी एवं फूल की खेती, पाली हाउस, शेड नेट हाउस पर सब्सिडी हेतु आवेदन

किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार कृषि सम्बंधित क्षेत्रों जैसे बागबानी, पशुपालन आदि को बढ़ावा दे रही है इसके लिए किसानों को अनाज की खेती के अलावा सब्जियों की खेती, फुल की खेती के अतरिक्त मधुमक्खी पालन आदि के लिए प्रोत्साहित कर रही है | इन सभी कार्यों के लिए सरकार लगातार किसानों को प्रशिक्षण तथा सब्सिडी दे रही है | जिससे परम्परागत खेती के अलवा किसानों को अतरिक्त आय हो सके |

 वित्तीय वर्ष 2019-20 खत्म होने वाला है इसको लेकर बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लक्ष्य ख़त्म करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों के लिए अलग–अलग योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं | यह सभी योजना सब्जी की खेती, फुल की खेती प्लास्टिक मल्चिग, शेड नेट, पाली हाउस आदि के लिए किसान भाई आवेदन कर सकते हैं | यह सभी योजना अलग–अलग वर्ग के किसानों के लिए हैं , जिस पर सब्सिडी उपलब्ध है |

योजना – सब्जी क्षेत्र विस्तार संकर (हाइब्रीड) MIDH

यह योजना किन जिलों के लिए है

सब्जी संकर (हाइब्रीड) के लिए मध्य प्रदेश के तीन जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए है | यह योजना अलग–अलग जिलों के लिए अलग–अलग वर्गों के लिए है |

होशंगाबाद – इस जिले के लिए सभी वर्ग के किसानों से आवेदन माँगा गया है |

इंदौर, ग्वालियर – इन दोनों जिलों के लिए केवल सामान्य वर्ग के किसान ही आवेदन कर सकते हैं |

योजना- मधुमक्खी पालन (MIDH)

मधुमक्खी पालन के लिए मध्य प्रदेश के किसनोंसे आवेदन मांगे गये हैं | इस योजना के अंतर्गत तीन तरह की उप योजना के लिए आवेदन मांगे गये हैं | यह तीन योजना अलग–अलग जिलों के लिए है तथा सभी में अलग–अलग वर्ग के क्सिअनों के लिए आवेदन मांगे गये हैं |

तीनों योजना इस प्रकार है :-

  1. मधुमक्खी पालन – छत्ते
  2. मधुमक्खी पालन – पेटिका
  3. प्रोडेक्शन आँफ बी काँलोनीस बाई बी ब्रीडर

तीनों योजनाओं के लिए आवेदन की जानकारी इस प्रकार है |

मधुमक्खी पालन – छत्ते

मध्य्मक्खी पालन छते के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना, दमोह , रीवा , सतना यतता होशंगाबाद जिलों के किसानों के लिए हैं | लेकिन सभी जिलों में अलग – अलग वर्ग के किसनों के लिए यह योजना है |

पन्ना, दमोह तथा रीवा – इन तीनों जिलों के सभी वर्ग के कसीं मधुक=मक्खी पालन छते के लिए आवेदन माँगा गया है |

सतना – सतना जिए से केवल सामान्य वर्ग के किसानों से मधुमक्खी पालन के लिए आवेदन मांगे गये हैं |

होशंगाबाद – होशंगाबाद जिले से सामान्य तथा अनुसूचित जाति के किसानों से मधुमक्खी पालन के लिए आवेदन मांगे गये है |

मधुमक्खी पालन–पेटिका

मधुमक्खी पालन – पेटिका के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना, दमोह, रीवा, सतना तथा होशंगाबाद जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं | इन जिलों में अलग – अलग वर्ग के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं |

पन्ना, दमोह तथा रीवा – इन तीनों जिलों के सभी वर्गों के किसानों से मधुमक्खी पालन – पेटिका के लिए आवेदन माँगा गया है |

सतना – सतना जिला से केवल सामान्य वर्ग के किसानों से मधुमक्खी पालन – पेटिका के लिए आवेदन माँगा गया है |

होशंगाबाद –  इस जिले के सामान्य तथा अनुसूचित जाति के किसानों से मधुमक्खी पालन – पेटिका के लिए आवेदन मांगे गये हैं |

प्रोडेक्शन ऑफ़ बी कोलोनिस बाईबी ब्रीडर

इस योजना के लिए केवल छिंदवाडा जिले के किसानों से आवेदन माँगा गया है | इस जिले के सभी वर्ग के किसान आवेदन नहीं कर सकते हैं |

छिंदवाडा – इस जिले के केवल सामान्य वर्ग के किसानों से आवेदन माँगा गया है |

योजना-संरक्षित खेती (MIDH)

संरक्षित खेती के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए पांच प्रकार के उप योजना के लिए आवेदन माँगा गया है | यह सभी योजना अलग – अलग जिलों के किसनों के लिए इसके साथ ही सभी योजना सभी वर्ग (जाति) के लिए नहीं है |

  1. ग्रीन हॉउस ढांचा (टयूब्लर स्ट्रक्चर) 2080 से 4000 वर्ग मीटरतक
  2. उच्च कोटि की सब्जियों की खेती – पाँली हॉउस / शेडनेट हॉउस
  3. जरबेरा
  4. गुलाब
  5. प्लास्टिक मल्चिग

यह सभी योजना अलग–अलग जिलों में अलग–अलग वर्गों के लिए है इसकी जानकारी इस प्रकार है

ग्रीन हॉउस ढांचा (टयूब्लर स्ट्रक्चर) 2080 से 4000 वर्ग मीटरतक

यह योजना मध्य प्रदेश के केवल इंदौर जिला के लिए है |

इंदौर – इस जिला के केवल सामान्य वर्ग के किसानों से आवेदन माँगा गया है |

उच्च कोटि की सब्जियों की खेती – पाली हॉउस / शेडनेट हॉउस

यह योजना मध्य प्रदेश के दतिया, अलीराजपुर, डिंडोरी, धार तथा खरगौन जिलों के किसानों से आवेदन मागे गये हैं | यह योजना इन जिलों में अलग–अलग वर्गों से आवेदन मांगे गये हैं |

दतिया :- इस जिला से केवल अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं |

अलीराजपुर, डिंडोरी – इन दोनों जिलों से केवल अनुसूचित जनजाति के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं |

धार – इस जिले से केवल सामान्य वर्ग के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं |

खरगौन – इस जिले से सामान्य वर्ग तथा  अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं |

जरबेरा

जरबेरा की खेती के लिए मध्य प्रदेश के केवल जबलपुर के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं |

जबलपुर – इस जीके के केवल सामान्य वर्ग के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं |

गुलाब

गुलाब की खेती के लिए  मध्य प्रदेश के जबलपुर, होशंगाबाद, सतना, छिंदवाडा तथा धार जिले के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं | इन सभी जिलों से अलग – अलग वर्गों के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं

जबलपुर, होशंगाबाद, सतना, छिंदवाडा – इन सभी जिलों के केवल सामान्य वर्ग के किसानों से आवेदन माँगा गया है |

धार – धार जिले से सामान्य तथा अनुसूचित जाती के किसानों से आवेदन माँगा गया है |

प्लास्टिक मल्चिग

इस योजना के लिए मध्य प्रदेश के बडवानी , नीमच, हरदा, खरगौन जिले के किसानों से आवेदन मागे गये हैं | इन जिलों से अलग – अलग वर्ग के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं |

बडवानी – इस जिला के सभी वर्ग के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं |

नीमच, हरदा तथा खरगौन – इन तीनों जिलों के केवल सामान्य वर्ग के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं |

योजना-जैविक खेती (MIDH)

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रहा है | इसके लिए प्रशिक्षण से लेकर जैविक खेती में उपयोग होने वाले समान को सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जा रहा है | इसी के तहत मध्य प्रदेश के किसनों के लिए जैविक खेती के अंतर्गत वर्मी खाद इकाई (एचडीपीई बीएड) के लिए आवेदन माँगा गया है |

वर्मी खाद इकाई (एचडीपीई बेड)

इस योजना के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ, खरगौन, मंदसौर तथा देवास जिला के किसनों से आवेदन मांगे गये हैं | इन जिलों में अलग – अलग वर्गों के किसानों के लिए यह योजना है |

झाबुआ – इस जिला के सामान्य तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं |

खरगौन, मंदसौर तथा देवास – इन तीनों जिलों के सभी वर्गे के किसानों से आवेदन मांगे गये हैं |

सब्सिडी हेतु आवेदन कैसे करें  ?

उपर दिए हुए सभी योजना के लिए आवेदन 5 फरवरी 2020 के दोपहर 11 बजे से शुरू हो रहा है | सभी योजना के लिए आवेदन का अंतिम डेट निश्चित नहीं है | इसका मतलब यह है कि लक्ष्य की पूर्ति हो जानने पर किसानों का आवेदन नहीं होगा | योजना का लाभ पहले –आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा |

अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कहाँ करें

दी गई सभी सामग्री के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं | मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं | किसान कीओस्क पर जाकर अथवा एमपी ऑनलाइन पर जाकर पंजीयन करें जहाँ eKYC  (उंगलियों के निशान) सत्यापन कर सकें |

सब्सिडी हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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1 COMMENT

  1. ओम नमो नारायण जी
    एक तरफ तो जनता के और दुकान दारो के चालान काटते है सरकारी अधिकारी पोलिथिन में सामान पर और दूसरी तरफ पोलिथिन (पलासटिक) उधोग लगाने का लोन दे कर लोगो (जनता से पलासटिक) उधोग लगाने के लिए उत्साहित टर बाद में चालान काटते है ओर दुषपरचार कर ताला लगवा देगे ये कैसा न्याय है

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