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स्प्रिंकल सेट, ड्रिप सिस्टम तथा डीजल पम्प सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन करें

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सिंचाई यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

PMKSY | ड्रिप और स्प्रिंकलर सब्सिडी पर इस तरह से लें | ड्रिप और स्प्रिंकलर Price |

हर खेत को पानी मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार के तरफ से शुरू किया गया पी.एम.के.एस.वाय.योजना के तहत किसानों को वर्ष 2018 से स्प्रिंकल तथा ड्रिप सिस्टम दिया जा रहा है | योजना का मुख्य उद्देश्य यह की पानी की बचत करते हुये सभी खेत को पानी पहुँचाया जाए | इसके लिए ड्रिप तथा स्प्रिंकल सिस्टम को अपनाया गया है | इसके तहत अभी तक पुरे देश में 11.58 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा रहा है | जिसमें ड्रिप से 5.75 लाख हेक्टेयर तथा स्प्रिंकल से 5.83 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा रहा है |

इसी योजना के तहत मध्य प्रदेश में 5 सितम्बर 2019 को दोपहर 12 बजे से राज्य सरकार ने आवेदन माँगा है | इसके लिए प्रदेश के सभी किसान आवेदन कर सकते हैं | इसकी पूरी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है |

सिंचाई यंत्र अनुदान योजना किस राज्य के लिए है ?

पी.एम.के.एस.वाय योजना पुरे देश में लागु है , जिसे समय – समय पर सभी राज्य में सब्सिडी पर किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर दिया जाता है | अभी मध्य प्रदेश में इस योजना का तहत आवेदन माँगा है |

इन सभी सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन करें

  1. स्प्रिंकल सेट
  2. ड्रिप सेट
  3. डीजल पम्प सेट

यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा की स्प्रिंकल तथा ड्रिप सेट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत आता है, तो वहीं डीजल पम्प सेट राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन तिलहन (आईल सीड्स एण्ड आइल पाम) योजना अंतर्गत आता है | अभी किसान दोनों योजनाओं के तहत आवेदन कर सकते हैं |

सिंचाई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कितना दिया जायेगा ?

सब्सिडी सभी यंत्रों भूमि के आधार पर दिया जा रहा है | लघु तथा लघु सीमांत किसानों के सभी वर्ग के लिए एक सामान अनुदान दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसान को कम अनुदान दिया जा रहा है | जो इस प्रकार है :-

स्प्रिंकल सेट :-

  1. लघु / सीमांत कृषक :- समस्त वर्ग के लघु / सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय है |
  2. अन्य कृषक :- समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय है |

ड्रिप सिस्टम :-

  1. लघु / सीमांत कृषक :- समस्त वर्ग के लघु / सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय है |
  2. अन्य कृषक :- समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय है |

डीजल / विधुत क्राप (अन्दर इंटरवेशन) घटक :-

डीजल / विधुत पम्प :- समस्त वर्ग के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 /- अनुदान देय है |

आवेदन कब करना है ?

 मध्य प्रदेश के सभी जिलों के किसान 5 सितम्बर 2019 को दोपहर 12 बजे से आवेदन करें | इस योजना के तहत सभी जिलों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है | लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं हो पायेगा |

आवेदन कैसे करें :-

सभी तरह के कृषि यंत्र को डी.बी.टी. से जोड़ दिया गया है | इसके लिए किसान को सभी आवेदन आनलाईन करना होगा | सभी किसान 5 सितम्बर 2019 को दोपहर 12 बजे से https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx  इस लिंक पर आवेदन करें |

सिंचाई यंत्र आवेदन करते समय यह दस्तावेज साथ रखें 

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की कापी
  • जाति प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिए)
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बील

स्प्रिंकल सेट, ड्रिप सिस्टम तथा डीजल पम्प सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन करें

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