ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट अनुदान हेतु आवेदन
कृषि में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु पारंपरिक सिंचाई पद्धति के चलते पानी का दोहन जरुरत से अधिक होता हैं | पारम्परिक सिंचाई पद्धति के चलते भूमिगत जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है इसके चलते ही कई राज्य सरकरों के द्वारा धान एवं गन्ने की फसल की जगह किसानों को वैकल्पिक फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है | वहीँ देश में सिंचाई का रकवा बढाने एवं भूमिगत जल का दोहन कम करने के लिए देश भर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है | जिसका एक कॉम्पोनेन्ट है सूक्ष्म सिंचाई “पर ड्राप मोर क्राप” (माइक्रोइरीगेशन) के तहत किसानों को ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट अनुदान पर दिए जाते हैं |
मध्यप्रदेश राज्य में वर्ष 2020-21 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के तहत सिंचाई यंत्रों स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी किये हैं | राज्य के सभी किसान योजना के तहत आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं |
PMKSY योजना के तहत स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम पर दी जाने वाली सब्सिडी
- लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
- अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
- लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
- अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
किसान अनुदान हेतु कब कर सकेगें आवेदन
मध्यप्रदेश राज्य के किसान योजना के तहत जारी जिलेवार लक्ष्यों के लिए दिनांक 01 अगस्त 2020 से 10 अगस्त 2020 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे | प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी दिनांक 11 अगस्त 2020 को सम्पादित की जायेगी, तत पश्चयात चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची सांय 05 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी। लॉटरी में चयनित किसान आगे की प्रक्रिया में भाग लेकर ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट पर अनुदान प्राप्त कर सकेगें |
आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक सत्यापन की जगह ओ.टी.पी (OTP) से होगा पंजीकरण
इस वर्ष Covid -19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेगें । कृषक कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषको को एक ओ.टी.पी (OTP) प्राप्त होगा। इस OTP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू की गई है।
सिंचाई यंत्र सब्सिडी हेतु आवशयक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की कापी
- जाति प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिए)
- बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बिल
- मोबाइल नम्बर ओ.टी.पी (OTP) हेतु
स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम सब्सिडी हेतु आवेदन कैसे करें
किसान भाइयों को सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं | जो किसान भाई एम.पी. ऑनलाइन या किसी इंटरनेट कैफ़े से कर सकते हैं | किसान https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx दी गई लिंक पर आवेदन कर सकते हैं | किसान सिंचाई यंत्र आवेदन करने के बाद चयन होने पर ही क्रय करें | अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि विभाग में भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं |