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सोमवार, जनवरी 20, 2025
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सब्सिडी पर बिजली और डीजल से चलने वाला पम्प सेट लेने के लिए आवेदन करें

देश में सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न प्रकार के सिंचाई यंत्रों पर अनुदान भी दिया जाता है। इसमें सोलर पम्प के साथ ही बिजली और डीजल से चलने वाले पम्प सेट्स पर भी शामिल है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर डीजल और विद्युत पम्प सेट देने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जारी लक्ष्यों के विरुद्ध किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में किसानों को सब्सिडी पर पम्प सेट (डीजल/विद्युत) उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लक्ष्य जारी किए गए हैं। जिसके लिये किसान 15 मई 2024 से 05 जून 2024 तक पोर्टल पर किसान आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद लाभार्थी किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

डीजल और बिजली पम्पसेट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत डीजल और बिजली पम्प सेट पर किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 50 प्रतिशत तक है। इसमें किसान जो सिंचाई यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर सिंचाई यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसानों को आवेदन के समय एवं लॉटरी में चयन के बाद फील्ड अधिकारी द्वारा सत्यापन के समय कुछ दस्तावेज अपने पास रखना होगा। जो इस प्रकार है:-

  • आधार कार्ड की कॉपी,
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी,
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु),
  • बी-1 की प्रति,
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल)

अनुदान पर पम्प सेट लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में किसानों को डीजल और विद्युत पम्प सेट अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

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पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ की जा चुकी है। किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी किसान पोर्टल पर देख सकते हैं या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करके ले सकते हैं।

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