सब्सिडी पर आम एवं अमरुद उच्च घनत्व की ड्रिप सिंचाई सहित खेती के लिए आवेदन करें

आम एवं अमरुद उच्च घनत्व ड्रिप सिंचाई सहित खेती पर अनुदान

किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है | किसानों को बागवानी फसलों (कैश क्रॉप) की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई है | मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागबानी विकास मिशन (MIDH) के तहत फल क्षेत्र विस्तार घटक के तहत आवेदन मांगे गए हैं | इस घटक में ऐसे किसान जो आम उच्य घनत्व ड्रिप सहित एवं अमरुद उच्य घनत्व ड्रिप सहित खेती करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं |

आम एवं अमरुद की आधुनिक खेती हेतु दिया जाने वाला अनुदान

योजना के तहत किसानों को 40 से 50 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान हैं | किसानों को अनुदान सहायता 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों में दिया जाना है | हितग्राही को कम से कम ¼ हैक्टेयर और अधिकतम 4 हैक्टेयर तक एक बार में अथवा खंड-खंड में रोपण पर अनुदान की पात्रता होगी फलदार फसलों पर किसानों को स्वयं के साधन से रोपण करने पर एवं बैंक ऋण पर भी प्रावधान अनुसार अनुदान देय होगा |

आम उच्य घनत्व ड्रिप सहित अनुदान हेतु किसान आवेदन

मध्यप्रदेश राज्य के आगर-मालवा, इंदौर, दमोह, पन्ना, छिंदवाड़ा जिलों के सभी वर्ग के किसान अशोकनगर,  बुरहानपुर, खण्डवा, रायसेन, सीधी, रीवा, ग्वालियर, गुना, बैतूल जिलों में सामान्य वर्ग के किसान बैतूल, अलीराजपुर जिलों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान एवं दतिया जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के किसान 01 सितम्बर 2020 सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं | दिए गये लक्ष्यों के संबंध में जिलो को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किया जा सकेगा |

अमरुद उच्य घनत्व ड्रिप सहित अनुदान हेतु किसान आवेदन

राज्य के पन्ना, दमोह, छिंदवाड़ा, इंदौर, गुना, नीमच, राजगढ़, होशंगाबाद, रतलाम जिलों के सभी वर्ग के किसान बुरहानपुर, खण्डवा, छतरपुर,  बैतूल, रायसेन, टीकमगढ़, सागर, सीधी, मंदसौर, आगर-मालवा, अशोकनगर,उज्जैन जिलों के सामान्य वर्ग के किसान दतिया, उज्जैन, आगर-मालवा, अशोकनगर अनुसूचित जाति वर्ग के किसान 01 सितम्बर 2020 सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं | दिए गये लक्ष्यों के संबंध में जिलो को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किया जा सकेगा |

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

एकीकृत बागबानी विकास मिशन (MIDH) योजना का लाभ लेने के लिए फोटो, आधार नम्बर, खतोनी की प्रति, बैंक पासबुक एवं जाती प्रमाण पात्र होना चाहिए | किसान योजना से जुडी कसी भी तरह की जानकारी के लिए जिले के उप/सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग या विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं |

अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें

फल क्षेत्र विस्तार योजना लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं | मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं |

आम एवं अमरुद उच्च घनत्व ड्रिप सिंचाई सहित खेती पर अनुदान हेतु आवेदन के लिए क्लिक करें

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