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50 प्रतिशत की सब्सिडी पर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए आवेदन करें

poultry farm subsidy bihar yojna

अनुदान पर पोल्ट्री फार्म खोलने हेतु आवेदन

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार पशुपालन तथा मुर्गी पालन को बढ़ावा दे रही है | इसके लिए किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन भी दिया जा रहा है| इस के तहत बिहार राज्य प्रदेश के किसानों को मुर्गी पालन के लिए आवेदन माँगा है | यह आवेदन वित्तीय वर्ष 2018–19 में समेकित मुर्गी विकास योजना “ ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3,000 क्षमता) के आधारभुत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना है “ | इस योजना के तहत पिछले वर्ष के बचे हुये बजट से जारी किया गया है | इससे जुड़े सारी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है |

पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए क्या है योजना ?

राज्य में पोल्ट्री मांस उत्पादन में वृद्धि हेतु ब्रायलर फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के अंतर्गत ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता वाले) के आधारभूत संरचना की स्थापना लागत पर सामन्य जाति के लाभुकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा |

यह योजना किसके लिए है ?

 यह योजना केवल अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति के लिए हैं | सामन्य वर्ग के किसान इस योजना के लिए अप्लाई नहीं करें |

योजना हेतु दिशा निर्देश

  • एक आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा |
  • लाभुकों को ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी | 3,000 क्षमता वाले ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु कम से कम 7,000 वर्गफीट भूमि की आवश्यकता होगी | प्रस्तावित भूमि का सड़क से जुड़ा रहना आवश्यक होगा ताकि परिवहन इत्यादि सुविधाजनक रूप से हो सके |
  • आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित ब्रायलर फार्म की भूमि का एक नजरी नक्षा जमा करना होगा | आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्षा जमा नहीं किये जाने की स्थिति में नजरी नक्शा जिला स्तर पर गठित त्रि – सदस्यीय स्थल निरिक्षण – सह – जाँच समिति को स्थल निरिक्षण के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा |
  • ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थपना के लिए आवश्यक भूमि स्वयं की, पैत्रिक अथवा लीज की हो सकती है | पैत्रिक भूमि के मामले में पिता (यदि जीवित हो) शीत सभी क़ानूनी दावेदारों के द्वारा सम्मिलित रूप से अनापित शपथ – पत्र समर्पित करना होगा |
  • भूमि यदि लीज पर ली गई हो तो ऑनलाइन आवेदन के समय कम से कम नौ वर्षों के लिए भूमि लीज की अवधि शेष हो | आवेदक के नाम से भूमि होने की स्थिति में भूमि स्वामित्व प्रमाण – पत्र / अधतन लगान रसीद अथवा लीज पर भूमि लेने की स्थिति में भू- स्वामी का भूमि स्वामित्व प्रमाण – पत्र / अधतन लगान रसीद तथा लीज एकरारनामा (रूपये 1000 के non- judicial stamp paper पर) अपलोड करना अनिवार्य होगा |
  • सीलिंग की भूमि पर इस योजना का लाभ देय नहीं होगा |
  • यदि यह पाया जाता है कि भूमि पर एक से अधिक आवेदकों द्वारा ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के लिए आवेदन किया गया है तो इस स्थिति में पहले प्राप्त आवेदन पर विचार किया जायेगा |
  • लाभुको के चयन में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थनों से कुकुट पालन में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता डी जायेगी | इस हेतु आवेदक को कुक्कुटपालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा करना होगा |
  • आवेदन के समय आवेदक द्वारा बैंक ऋण की स्थिति में मार्जिन मनी के रूप में प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत राशि एवं स्वलागत की स्थिति में लाभुक के स्तर से व्यय की जानेवाली राशि का लगभग 40 प्रतिशत उपलब्ध होना चाहिए |

योजना के लिए चयन कैसे होगा ?

लाभुकों के अंतिम रूप से चयन में ब्रायलर फार्म स्थापित करने हेतु आवेदन जमा करने की तिथि / समय को प्राथमिकता दी जायेगी अर्थात लाभुकों की वरीयता सूचि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर तैयार की जायेगी |

त्रि सदस्यीय स्थल निरिक्षण – सह– जाँच समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर सभी योग्य आवेदकों की कोटीवर वरीयता सूचि निम्नांकित आधार पर तैयार की जायेगी :-

  1. स्वलागत + प्रशिक्षण प्रथम प्राथमिकता
  2. स्वलागत दिवतीय प्राथमिकता
  3. प्रशिक्षण            तृतीय प्राथमिकता

आवेदन कब करना है ?

इस योजना के लिए बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की वेबसाईट खुला हुआ है | आवेदक 29/07/2019 से 18/08/2019 तक आवेदन कर सकते हैं | इसके बाद वेबसाईट बंद हो जायेगा |

कैसे करें आवेदन ?

योजना का आवेदन आनलाईन है | इसके लिए किसान को DBT में पंजीयन करना जरुरी है |

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18 COMMENTS

    • सर आप इसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाएं | प्रोजेक्ट में आप कहाँ एवं किस स्तर का फार्म खोलना चाहते हैं एवं उसमें कितनी लागत आएगी एवं कितनी आय होने की सम्भावना है इसकी विस्तृत जानकारी दें | इसके बाद आप सब्सिडी के लिए अपने यहाँ के सरकारी पशु चिकित्सालय या जिला पशु पालन विभाग में सम्पर्क कर सब्सिडी के लिए आवेदन करें | प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाने पर आप बैंक से लोन हेतु आवेदन कर सकते हैं |

    • सर आप इसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाएं | प्रोजेक्ट में आप कहाँ एवं किस स्तर का फार्म खोलना चाहते हैं एवं उसमें कितनी लागत आएगी एवं कितनी आय होने की सम्भावना है इसकी विस्तृत जानकारी दें | इसके बाद आप सब्सिडी के लिए अपने यहाँ के सरकारी पशु चिकित्सालय या जिला पशु पालन विभाग में सम्पर्क कर सब्सिडी के लिए आवेदन करें | प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाने पर आप बैंक से लोन हेतु आवेदन कर सकते हैं |

    • सर प्रोजेक्ट बनायें | उसमें पूरा विवरण दें , अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिला पशुपालन विभाग से सम्पर्क कर आवेदन करें |

  1. sir humare pitaji garib kishan h, hame n to khud ka jamin h or n hi paisa taki jamin hum liz pe le sake, or to hum general catogery me ate h to hum kya kare ki polutry farm bana sake. hume sirf uchit majdori mil jaye polutry farm se taki hum apna guzar besar ker sake. Jai hind Jai Bharat.

    • सर यदि आपके घर के पीछे जगह हो तो उसके लिए भी बैकयार्ड मुर्गी पालन योजना के तहत आप शुरू कर सकते हैं | सर कोई जगह तो होनी चाहिए है जा आप फार्म खोल सकें | अपने जिले के कृषि विज्ञानं केंद्र या पशु चिकित्सालय या जिले के पशु पालन विभाग में सम्पर्क करें |

  2. Desh me lock down ko lekar, kisaano ke liye jojnaye to bahut hai magar kisaano ke saath kuchh aisa bhi samsya aata hai, jo kisaan uss yojnaao ka laabh uthana chahta hai. magar kisaano ko iss yojna me jodne Wale koi Ajent usey kimition ko lekar Kisi Ajent usey lutleta hai Abb aise me kisi kisaan ke pass naa toh pryapt matra me paisa hota hai our naa hi wah yojna ka labh utha sakta hai. Aisey paristhitiy me kisaano ke liye koi behtar, aasaan tarika ho toh hame jarur solutions deyn….. Dhanyawad jay kisaan jai jawan…… Jai hind….??

    • जी अपने जिले के कृषि विज्ञानं केंद्र में सम्पर्क करें | बहुत सी योजनाये अब ऑनलाइन हो गई है तो आप सीधा आवेदन ले सकते हैं |

    • प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जीले के पशुपालन विभाग में सम्पर्क करे |

    • प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायें, अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिले के पशु पालन विभाग में सम्पर्क करें | आवेदन अप्रूव होने के बाद बैंक से लोन हेतु आवेदन करें |

    • प्रोजेक्ट बनायें, अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिले के पशु पालन विभाग में सम्पर्क करें |

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