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स्प्रिंकलर सेट,पम्प सेट,पाईप लाईन सेट आदि सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन करें

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स्प्रिंकलर सेट, पम्‍प सेट, पाईप लाईन सिंचाई यन्त्र अनुदान

ड्रिप और स्प्रिंकलर सब्सिडी पर इस तरह से लें | ड्रिप और स्प्रिंकलर Price |

खरीफ फसलों की बुआई का समय आ गया है ऐसे में सरकारें किसानों को अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास कर रही है | अभी किसानों को कृषि यंत्र के आवेदन लेने के पश्चात् अब सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों से सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं जो किसान यह सिंचाई यंत्र लेना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं |

यह सिंचाई यंत्र किसान सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं-

योजनाएं एवं सिंचाई यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा

धान एवं गेहूं योजना एवं राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन वर्ष 2019-20- इस योजना के तहत किसानों को पाइप लाइन सेट 50 प्रतिशत अनुदान पर, पम्प सेट पर 50 प्रतिशत का अनुदान या 10 हजार रुपये जो भी कम हो, रेनगन पर रू. 15,000/- प्रति मोबाइल रेन गन या  लागत का 50%, जो भी कम हो, स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं | अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

सिंचाई यंत्रो के लिए आवेदन कब कर सकेगें

मध्यप्रदेश राज्य के सभी वर्ग के किसान इन सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन 27 जून 2019 को ई-डी.बी.टी. पोर्टल पर दोपहर 12 बजे से आवेदन कर सकेगें | जो भी इच्छुक किसान हैं दी गई दिनांक को आवेदन कर सकते हैं |

सिंचाई यंत्र आवेदन करते समय यह दस्तावेज साथ रखें

  1. आधार कार्ड की कॉपी
  2. बैंक पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की कॉपी
  3. जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु )
  4. बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल

सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए नियम एवं शर्तें:

मध्यप्रदेश के वहीँ किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि हो | इस आवेदन के 7 दिवस के अन्दर कृषक द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे | जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेगें |

कृषकों को यह भी अवगत कराया जाता है कि विक्रेता  द्वारा  काटे गये बिल (देयक) पर लिखी गई कीमत  के अतिरिक्त प्रकरण पास कराने, जल्दी कार्यवाही कराने जैसे कारणों के लिये किसी भी राशि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जावे। शासन द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्णतः निर्धारित है तथा पारदर्शी है जिसमें सभी तरह की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से पोर्टल पर ही सभी के द्वारा देखी जा सकती है। यदि किसान भाईयों को कोई शिकायत है तो वे dbtsupport@crispindia.com पर अवगत करा सकते है।

सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन कैसे करें

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन कर सकते हैं  परन्तु सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय किसानों को उँगलियों के निशान देना होता है इसलिए सभी किसान भाई किसी पंजीकृत बायोमेट्रिक मशीन जिस कीओस्क पर हो वहीँ से आवेदन करें अथवा डीलर की मदद लें |

सिंचाई यंत्र अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें

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40 COMMENTS

    • सभी राज्यों में अलग अलग है | 45 से 55 प्रतिशत तक की सब्सिडी वर्ग के अनुसार दी जाती है आप अपने यहाँ के कृषि विभाग या कृषि अधिकारी से सम्पर्क करें | http://krishi.maharashtra.gov.in/1001/Home दी गई लिंक पर देखें |

  1. मै पाइपलाइन योजना दारा 21पाइप लिया था 22जनवरी 2019 मे अभी तक सब्सिडी नहीं मिला है मै क्या करू कि मेरा काम जल्दी हो जाये

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