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शनिवार, अप्रैल 20, 2024
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10 लाख रुपए तक की सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेकर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु आवेदन करें

कस्टम हायरिंग केंद्र CHC की स्थापना हेतु आवेदन

देश में सभी किसानों को कृषि कार्यों के लिए महँगे कृषि यंत्र आसानी से कम दामों पर मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है, परंतु  महँगे होने के कारण सभी किसान सभी तरह के कृषि यंत्र खरीद नहीं सकते हैं। ऐसे में किसानों को आवश्यकता अनुसार कम दामों पर कृषि यंत्र मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कस्टम हायरिंग केंद्र CHC की स्थापना की जा रही है, जहां से किसान कम दरों पर कृषि यंत्र किराए पर लेकर खेती-किसानी के कार्य कर सकते हैं। सरकार द्वारा इन कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाता है।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचानालय द्वारा राज्य के सभी वर्ग एवं सभी ज़िलों के किसानों के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जारी लक्ष्य के विरुद्ध राज्य के किसान 12 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान के साथ ही बैंक ऋण पर भी अनुदान दिया जायेगा।

कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए इन कृषि यंत्रों की खरीद पर दी जाएगी सब्सिडी

योजना के तहत चयनित किसानों के अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर दी जाएगी। मशीनों/ यंत्रों के रख रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक को स्वयं ही करनी होगी। एक किसान को एक कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए एक ट्रैक्टर, एक प्लाऊ अथवा पॉवर हेरो, एक रोटावेटर, एक कल्टीवेटर अथवा डिस्क हेरो, एक सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल अथवा अन्य ट्रैक्टर चलित बुबाई यंत्र, एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉ रीपर अनिवार्य रूप ख़रीदना होगा।

वहीं लाभार्थी किसान यदि चाहे तो प्रोजेक्ट की लागत सीमा के अंतर्गत स्थानीय तथा फसल की आवश्यकता अनुसार ऐच्छिक रूप से भी अन्य कृषि यंत्र जैसे:- रेज्ड बेड प्लांटर, जीरो टिलेज सीड ड्रिल, गार्लिक प्लांटर, वेजिटेबल प्लांटर, पोटेटो प्लांटर, शुगरकेन कटर–प्लांटर, मल्टीक्राप प्लांटर, ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर, कॉटन पीकर, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, एरो ब्लास्टर स्प्रेयर, लेजर लेंड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर, सीड ग्रेडर, पावर टिलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, राईस ट्रांस्प्लांटर, रीपर कम बाइन्डर, पोटेटो डिगर, एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेसर, हैप्पी सीडर, रोटरी प्लाऊ आदि कृषि यंत्र भी खरीद सकता है।

कस्टम हायरिंग केंद्र पर अनुदान हेतु आवेदन के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

मध्यप्रदेश राज्य के सभी वर्गों एवं सभी ज़िलों के किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य में आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है अतः किसान 1 सितंबर 2022 से 12 सितंबर 2022 के दौरान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद 14 सितंबर 2022 को दोपहर 12 बजे कम्प्यूटरायज़्ड लाटरी के माध्यम से किसानों का चयन कर सूची जारी की जाएगी, जो किसान www.chc.mpdage.org पोर्टल पर शाम 4 बजे देख सकते हैं। जिसके बाद 15-16 सितंबर 2022 तक प्रातः 10:30 से शाम 5:30 तक ज़िलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ़्ट जमा किए जाने का कार्य किया जायेगा।

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कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों से सम्बंधित कृषि मशीनों के क्रय की लागत पर आवेदकों (सामान्य , अनुसूचित जाति एवं जनजाति) को 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का “क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड” अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना “सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना” में प्रत्येक यंत्र हेतु दिए गए प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जाएगी। इसके अलावा किसानों को एग्रीकल्चर इंफ़्रास्ट्राक्चर फंड योजना को इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। जिससे लाभार्थी को 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान तथा कोलेटेरल हेतु सीजीटीएमएसई अंतर्गत भारत सरकार की गारंटी प्राप्त होती है। 

क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी से तात्पर्य यह है कि शासन द्वारा अनुदान बैंक को दिया जायेगा। अनुदान का समायोजन हितग्राही द्वारा बैंक के ऋण को पूर्ण रूप से चुकाने के बाद हितग्राही के खाते में किया जायेगा। इस अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी को कुल प्रोजेक्ट राशि से घटाने के उपरांत बची शेष राशि पर ही बैंक द्वारा ब्याज लिया जायेगा। हितग्राही द्वारा बैंक ऋण वापस न करने की स्थिति में (डिफाल्टर घोषित होने पर) अनुदान राशि उसे नहीं दी जाएगी तथा इस राशि को भी ऋण मानते हुए बैंक द्वारा पूरी राशि की वसूली हितग्राही से की जाएगी।  

कस्टम हायरिंग केंद्र पर अनुदान की स्थापना हेतु आवेदन कैसे करें ?

मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 में राज्य के प्रत्येक ज़िले के लिए 7 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना किए जाने के लिए लक्ष्य रखे गए हैं। योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन इस वर्ष के लिए ही वैद्य रहेंगे। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि 10000/- रुपए का बैंक ड्राफ़्ट के रूप में अपने संभाग के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ़्ट की स्कैन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंक ड्राफ़्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय सम्बंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

किसानों को इस नाम से बनवाना होगा बैंक ड्राफ़्ट

आवेदन के लिए जिले
अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ़्ट बनाया जाना है।
संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा फोन नम्बर

भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले

“सहायक कृषि यंत्री, भोपाल”

संभागीय कृषि यंत्री, नई जेल रोड, ग्राम-बड़वई भोपाल, दूरभाष- 0755-2736200

इंदौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले

“सहायक कृषि यंत्री, इंदौर”

संभागीय कृषि यंत्री, 303 सेटेलाईट बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट भवन, इंदौर दूरभाष- 0731- 2368440

रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले

“सहायक कृषि यंत्री, सतना”

संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाईन, पन्ना रोड सतना, दूरभाष – 07672 – 222223

जबलपुर संभाग के सभी जिले

“सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर”

संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर, दूरभाष – 0761 – 2680928

सागर संभाग के सभी जिले

“सहायक कृषि यंत्री, सागर”

संभागीय कार्यपालन यंत्री, वृन्द्वान बाग़ ट्रस्ट, गोपालगंज, सागर, दूरभाष – 07528 – 241554

ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सभी जिले

“सहायक कृषि यंत्री, ग्वालियर”

संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर, दूरभाष – 0751–2364595

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योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाए गए आवेदकों की धरोहर राशि केंद्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केंद्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है अथवा केंद्र स्थापित कराने में असफल होता है, तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जाएगी। 

कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापना हेतु आवश्यक दस्तावेज

अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित ज़िले से सम्बंधित कृषि कार्यालय में दिनांक 15-16 सितम्बर 2022 के दिन प्रातः 10:30 से शाम 5:30 बजे तक किया जायेगा। किसानों को सत्यापन के दौरान आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए मूल बैंक ड्राफ़्ट को कार्यालय में जमा करना होगा। इसके साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों जैसे फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाण पत्र  (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड) अथवा ऋण पुस्तिका सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाने होंगे। अभिलेख परीक्षण न कराने अथवा मूल बैंक ड्राफ़्ट जमा न कराए जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

यह किसान कर सकते हैं आवेदन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी राज्य के प्रत्येक ज़िलों में 7 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य जारी किए गया है। लक्ष्य के विरुद्ध कुल 364 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जानी है। जिसमें सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के 242, अनुसूचित जन जाति- 70 तथा अनुसूचित जनजाति-52 के लक्ष्य रखे गए हैं। योजना के तहत एक गाँव के एक परिवार में केवल एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र दिए जाने का प्रावधान है, अतः जिन गाँव में पहले से कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जा चुकी है वहाँ के किसान आवेदन न करें। योजना के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों की उम्र दिनांक 1 सितंबर 2022 को 18 वर्ष से कम एवं एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए आवेदन कहाँ करें?

शासन द्वारा राज्य के किसानों से कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन कृषि अभियांत्रिकी संचानालय द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। राज्य के सभी वर्गों के किसान 1 सितंबर 2022 से 12 सितंबर 2022 के दौरान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसान https://chc.mpdage.org पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अधिक जानकारी के लिए अपने ज़िले या संभागीय कृषि यंत्री के कार्यालय में सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। 

सब्सिडी पर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु आवेदन करने हेतु क्लिक करें

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