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सब्सिडी पर कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए आवेदन करें

कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक पर अनुदान हेतु आवेदन

कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण एवं कृषि यंत्रों की मदद से फसल उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। इसमें फसल की बुआई के लिए खेत की तैयारी से लेकर कटाई एवं फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि यंत्र शामिल हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को कृषि यंत्र एवं फार्म मशनरी बैंक की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य के किसानों से प्रमोशन ऑफ़ एग्रिकल्चर मैकेनाइजेशन फ़ॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ़ क्रॉप रेज्डयू (सी.आर.एम.) योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर सब्सिडी देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 12 सितंबर से प्रारम्भ हो चूके हैं, किसी भी यंत्र के लिए ऑनलाइन बुकिंग के दौरान लक्ष्य से 300 प्रतिशत तक ही बुकिंग कर सकेंगे।

किसान अभी इन कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए कर सकते हैं आवेदन

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य के किसानों को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना तथा कृषि यंत्रों खरीदी के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र दिये जा रहे हैं। यह यंत्र खेत की जुताई, बीज बुआई, फसल कटाई तथा थ्रेसरिंग में काम आने वाली मशीन है। यह मशीन इस प्रकार है :- हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, श्रब, मास्टर, पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा रेक, रीपर कम बाइन्डर।

कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्रमोशन ऑफ़ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन–सीटू मैनेजमेंट आँफ क्रांप रेज्डयू (सी.आर.एम.) योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत सभी वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। 

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वहीं फ़ार्म मशीनरी बैंक की स्थापना का लाभ अभी व्यक्तिगत किसान को नहीं दिया जायेगा। बल्कि फार्म मशीनरी की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संघ (एफ.पी.ओ.), साधन सहकारी समिति, गन्ना सहकारी समिति एवं ग्राम पंचायतें योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। इन सभी को फ़ार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए लागत का 80 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। जिसमें 5 लाख तक के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर अधिकतम 4 लाख रूपये तक अनुदान एवं 5 लाख से 15 लाख रूपये तक की फ़ार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए अधिकतम 12 लाख रूपये तक की अनुदान दिया जाएगा। 

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए किसानों को देना होगा ज़मानत धनराशि

किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए पहले ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा, बुकिंग कन्फर्म होने पर किसानों को जमा करना पड़ेगा। यह राशि विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए अलग–अलग तय की गई है। सभी प्रकार के मशीनों के लिए जमानत राशि को दो भागों में बांटा गया है।

  1. 10,001 से अधिक तथा 1,00,000 तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु किसानों को जमानत धनराशि 2,500 रुपए रखी गई है। 
  2. वहीं 1,00,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु जमानत धनराशि 5,000 रुपए रखी गई है।

बुकिंग कन्फर्म होने पर लाभार्थी अपने नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में सम्बन्धित कृषि यंत्री हेतु निर्धारित जमानत धनराशि निर्धारित समय में जमा करना होगा, जमानत धनराशि नहीं जमा होने पर प्रतीक्षा सूची के लिए किसान का स्वत: चयन हो जायेगा, प्रतीक्षा सूची 2022–23 के अंतर्गत प्रभावी होगी।

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आवेदन के समय किसान इन बातों का रखें ध्यान

  • योजना के अंतर्गत किसानों को निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक अनुदान का लाभ दिया जायेगा।
  • बुकिंग करने के लिए किसान अपने या अपने परिवार (ब्लड रिलेशन) के ही मोबाइल नम्बर का इस्तेमाल करें।
  • जब किसान बुकिंग का कार्य पूर्ण कर लेंगे तब बुकिंग के उपरांत यंत्र क्रय हेतु “आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है” का संदेश मोबाइल पर आयेगा। 
  • ऑनलाइन टोकन धनराशि जमा करने पर बैंक द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क भी लाभार्थी द्वारा जी वहन किया जायेगा। 
  • निर्धारित तिथि तक टोकन धनराशि नहीं जमा करने पर प्रतीक्षा सूची के अगले लाभार्थी का चयन स्वतः ही हो जायेगा। 

अनुदान पर कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए आवेदन कहाँ करें

राज्य के किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्व प्रथम आपका कृषि विभाग में किसान/लाभार्थी का पंजीकरण होना आवश्यक है। जिन लाभार्थियों का पंजीकरण नहीं है उन्हें पंजीकरण हेतु अपने विकासखण्ड के राजकीय कृषि बीज भंडारण प्रभारी अथवा जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क करे। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार ऊपर दिये गये कृषि यंत्रों में से कोई भी एक अथवा एक से अधिक कृषि यंत्र विभागीय पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल www.upagriculture.com पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें।

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