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शुक्रवार, अप्रैल 19, 2024
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75 प्रतिशत के अनुदान पर पपीते की खेती के लिए आवेदन करें

पपीता खेती पर अनुदान हेतु आवेदन

देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा फलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा फलों की खेती के विस्तार के लिए किसानों को अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में बिहार उद्यानिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को पपीता की खेती पर अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन माँगे हैं। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। 

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य के पटना, नालंदा, रोहतास, गया, ओरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बेगुसराय, जमुई, खगड़िया, भागलपुर और बांका ज़िलों को शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

पपीते की खेती पर कितना अनुदान Subsidy दी जाएगी

बिहार उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH योजना के तहत फल क्षेत्र विस्तार के लिए किसानों को अनुदान दिया जाता है। यह पपीता की खेती करने वाले इच्छुक किसानों के लिए सुनहरा मौका है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना के अंतर्गत पपीता प्रति इकाई के लिए 75% का अनुदान दे रही है। बिहार उद्यानिकी विभाग द्वारा पपीते की खेती के लिए कुल लागत 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तय की गई है, जिस पर किसानों को अधिकतम राशि 33,750 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाने का प्रावधान किया गया है। 

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अनुदान पर पपीते की खेती के लिए कहाँ आवेदन करें?

पपीते की खेती के लिए 10 सितंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, इच्छुक किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने लिए किसान के पास 13 नंबर का DBT नंबर होना आवश्यक है, जिन किसानों के पास DBT पंजीयन संख्या नहीं है वह किसान https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर पंजीयन करें। इसके बाद किसान बिहार उद्यानिकी विभाग के पोर्टल http://horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/Home.aspx# पर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क करें।

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