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शनिवार, अप्रैल 20, 2024
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10 लाख रुपये की सरकारी सहायता से कृषि क्षेत्र में उद्योग खोलने के लिए आवेदन करें

कृषि क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए अनुदान हेतु आवेदन

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने बहुत सी योजनओं की घोषणा की थी | इसमें अलग अलग योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने अलग-अलग फंड की स्थपाना भी की है | किसानों, युवाओं, सहकारी समितियों तथा छोटे उद्यमी के लिए वर्ष 2020–21 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाध प्रसंस्करण उद्यमी उन्नयन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्ध प्रसंस्करण उधमियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए गए इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं |

इसका उद्देश्य खाद्ध प्रसंस्करण उद्दोग से संबंधित असंगठित रूप में मौजूदा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना है | इस योजना का लाभ किसान उत्पादन संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पादक सहकारी समितियों को उनके सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में सहायता प्रदान करना है | किसान समाधान इस योजना की विस्तृत जानकारी लेकर आया है |

यह योजना देश के सभी राज्यों के लिए हैं

यह योजना वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक 5 वर्षों के लिए संचालित की जाएगी, जिसमें 2 लाख सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाईयों को 10,000 करोड़ रूपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी | यह योजना देश के सभी राज्यों तथा जिलों के लिए लागु की गई है | योजना के तहत देशभर विभिन्न राज्यों के माध्यम से जिलों का चयन किया गया है | जिसमें अलग-अलग क्लस्टर है | इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन अपने जिले के लिए चयनित उत्पाद की जानकारी देख सकते हैं |

योजना पर कितनी सब्सिडी दी जाती है ?

इस योजना के तहत व्यक्तिगत सूक्ष्म उधमों के उन्नयन के लिए लागत का 35 प्रतिशत की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है | यह सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रूपये तक पूंजी निवेश की सहायता प्रदान करेगी | साथ ही कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्तिगत सूक्ष्म उधमों की क्षमता निर्माण खाद्ध सुरक्षा मानकों और स्वच्छता पर तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के साथ गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा | इसके साथ ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, बैंक ऋण लेने और उन्नयन के लिए हैंड होल्डिंग सहायता की जायेगी |

आवेदक के लिए पात्रता

  1. उधम के स्वामित अधिकार के साथ व्यक्तिगत / भागीदार फर्म,
  2. मौजूदा सूक्ष्म खाद्ध उद्धम जो कि सर्वे या रिसोर्स प्रश्न द्वारा जांचे गए हों |
  3. आवेदक 18 वर्ष से अधिक का हो और कम से कम 8 वीं कक्षा की शेक्षणिक योग्यता रखता हो |
  4. वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा | इस प्रयोजन के लिए परिवार में स्वयं पत्नी और बच्चे शामिल होंगे |

समूह श्रेणी :-

  1. योजना क्लस्टरों में एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक सहकारिताओं को सहायता प्रदान करेगी एसएचजी/एफपीओ/उत्पादक सहकारिताओं को निम्नलिखित सहायता दी जाएगी |
  2. यथा – निर्धारित अधिकतम सीमा के साथ पूंजी निवेश हेतु क्रेडिट लिंकेज के साथ 35% की दर से अनुदान
  3. प्रशिक्षण सहायता
  4. बड़े क्लस्टर के स्तर पर ब्रांड विकसित करने हेतु ओडीओपी के अंतर्गत उत्पादों की विपन्न और ब्रांडिंग के लिए सहायता |

पात्रता मानदंड

  1. यह कम से कम तीन वर्षों तक ओडीओपी उपज के प्रसंस्करण में लगा हुआ होना चाहिए |
  2. एसएचजी / एफपीओ / उत्पादक सहकारिताओं के मामले में उनका न्यूनतम टर्नओवर से अधिक नहीं होना चाहिए |
  3. एसएचजी / एफपीओ / उत्पादक सहकारिताओं के पास परियोजना लागत और कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी का 10 प्रतिशत पूरा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन होने चाहिए |

स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजी

योजना में वर्किंग कैपिटल तथा छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्ध प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 /- रूपये की दर से प्रारंभिक पूंजी के उपबंध दी जाएगी | अनुदान के रूप में प्रारंभिक पूंजी एसएचजी फेडरेशन के स्तर पर दी जाएगी जो आगे एसएचजी द्वारा ऋण के रूप में सदस्यों को दी जाएगी |

पात्रता मानदंड

प्रारंभिक पूंजी के लिए केवल वे एस.एच.जी. सदस्य जो वर्तमान खाद्ध प्रसंस्करण में कार्यरत है पात्र होंगे | एस.एच.जी सदस्य को इस राशि को वर्किंग कैपिटल तथा छोटे औजारों को खरीदने हेतु उपयोग करने की प्रतिबद्धता करनी होगी और इस न्स्नब्न्ध में एस.एच.जी. एवं एस.एच.जी फेडरेशन को वचन देना होगा |

अधिक जानकारी के लिए यहाँ संपर्क करें 

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले इच्छुक उद्योगों के लिए जिला स्टार पर आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे | यह योजना देशभर में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रहे है | योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति दी गई लिंक पर ऑनलाइनआवेदन कर सकता है |  आवेदन की विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page पर जा सकते हैं या हेल्पलाईन नम्बर 911302281089 पर संपर्क कर सकते हैं | जांच के बाद बैंकों को ऋण प्रस्तावों की सिफारिश की जाएगी | राज्य सरकार बैंकों को सिफारिश जाने वाले आवेदनों की सूची बनाने के लिए उपयुक्त स्तर तय कर सकते हैं |

अनुदान हेतु आवेदन यहाँ से करें ?

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्ध प्रसंस्करण उधम उन्नयन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद प्रसंस्करण उद्यमी योजना का आवेदन ऑनलाइन किया जा रहा है | योजना के लिए देश के किसी भी राज्य के उद्यमी या किसान आवेदन कर सकते हैं | नये एवं पूर्व छोटे खाद्ध प्रसंस्करण लगाने वाले व्यक्तिगत कृषि उधमी अब https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Register-New-User पर आवेदन कर सकते हैं | ऑनलाइन आवेदन के 5 चरण यथा आवेदन पंजीकरण आवेदन भरना एवं जमा करना, जिला स्तर पर आवेदन का अनुमोदन बैंक लिंकेज और क्रेडिट लिकेंज है |

 

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