सिंचाई पाईप लाईन अनुदान हेतु आवेदन
खेती में जोखिम कम करने एवं अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसानों के पास सिंचाई के लिए उपयुक्त सिंचाई के संसाधन का होना आवश्यक है। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है जिनका लाभ लेकर किसान सब्सिडी पर सिंचाई के लिए आवश्यक यंत्र खरीद सकते हैं। इस कड़ी में राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई पाईप लाईन उपलब्ध करा रही है। राज्य के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान सरकार किसानों को यह अनुदान दो योजनाओं के तहत उपलब्ध कराएगी। जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शामिल है। योजना के तहत राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को अन्य कृषक वर्गों से अधिक अनुदान दिया जाएगा।
किसानों को सिंचाई पाईप लाईन पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy
राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को सिंचाई पाईप लाईन खरीदने पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसमें राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई पाईप लाईन के लिए लागत का 60 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम राशि 18,000 रुपए जो भी कम हो दिया जाएगा। जिसमें किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 15,000 रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से एवं अतिरिक्त 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि 3,000 रुपए जो भी कम हो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे किसानों को कुल लागत का 60 फ़ीसदी अनुदान प्राप्त होग।
इसके अलावा राज्य के अन्य कृषक वर्ग के किसानों को सिर्फ़ 50 प्रतिशत अनुदान ही दिया जाएगा। किसानों को यह अनुदान केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे राज्य के किसानों को सिंचाई पाईप लाईन की खरीद पर कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपए का अनुदान मिलेगा।
सिंचाई पाईप लाईन हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
राज्य के किसानों को आवेदन के लिए कुछ दस्तावेज अपने पास रखने होंगे, जिसका बाद में कृषि अधिकारियों के द्वारा सत्यापन भी किया जाएगा। यह आवश्यक दस्तावेज निम्न लिखित हैं:-
- आवेदन पत्र के साथ किसान का एक फ़ोटो,
- जामबंदी की नक़ल/ राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी,
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा,
- किसानों को अनुदान हेतु जन आधार कॉर्ड संख्या देना आवश्यक होगा।
अनुदान के लिए यह किसान होंगे पात्र
राज्य के किसानों को योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ मापदंड रखे गए हैं ताकि सही व्यक्तियों को ही योजना का लाभ मिले। इन मापदंडों को पूरा करने वाले किसान ही योजना का लाभ ले सकते हैं। यह किसान योजना के लिए होंगे पात्र:-
- किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए,
- इच्छुक किसान के पास कुएँ पर बिजली/ डीज़ल/ ट्रैक्टर चलित पम्पसेट होना चाहिए, वही किसान अनुदान के लिए पात्र होंगे,
- किसान के नाम से सिंचाई स्त्रोत नहीं होने की स्थिति में एवं ऐसे किसान अन्य कृषक से जिनके नाम पर सिंचाई स्त्रोत हैं, पानी लेकर खेत पर पाईप लाईन स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे किसानों द्वारा सिंचाई स्त्रोत वाले किसान जिससे पानी लिया जा रहा है, से सादा पेपर पर सिंचाई स्त्रोत से लगातार पानी उपलब्ध करवाने का प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।
- किसान ने इससे पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो,
- अनुदान के लिए जन आधार कॉर्ड संख्या देने अनिवार्य है।
सब्सिडी पर सिंचाई पाईप लाईन लेने हेतु किसान यहाँ करें आवेदन
राज्य के इच्छुक किसान सिंचाई पाईप लाईन पर अनुदान लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान यह आवेदन अपने नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसानों को ऊपर दिए गए आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी लगाना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने यहाँ के निकटतम कृषि कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं । अथवा किसान राज किसान साथी पोर्टल के हेल्प लाइन पोर्टल नम्बर 0141-2927047 या किसान कॉल सेंटर के निःशुल्क दूरभाष न. 1800-180-1551 पर बात कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के लिए यह योजना कब तक आएंगी
जी उद्यानिकी विभाग पर पंजीयन कराएँ।
Supr
https://cmsolarpump.mp.gov.in/ दी गई लिंक पर आवेदन करें।
Muje 1000hajar fit paip 75 mmki
जब आवेदन होंगे तब जानकारी दी जाएगी।
Pipe line dalni h
ई किसान मित्र से या राज किसान साथी पोर्टल से आवेदन करें।
6 hectares darip
ई किसान मित्र से या राज किसान साथी पोर्टल से आवेदन करें।
Sir kitne pipe milege. Kitne inches ke pipe milege
सर इसके लिए आप पाने यहाँ के कृषि विभाग कार्यालय में सम्पर्क करें।
[email protected]
आप ई मित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल से आवेदन करें।
Kya kya milega paeplaen me
सिर्फ़ पाइप लाइन इसके अतिरिक्त और कुछ सामग्री चाहिए तो उसके लिए अलग से दूसरी योजनाओं के तहत आवेदन कर सकते हैं।
Pta nhi