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75 प्रतिशत की सब्सिडी पर सिंचाई के लिए सोलर पम्प लगवाने हेतु आवेदन करें

सिंचाई के लिए अनुदान पर सोलर पम्प

खेती से अच्छी आय के लिए सुनिश्चित सिंचाई साधनों का होना आवश्यक है, जिससे किसान वर्ष में एक से अधिक फसलों की खेती कर सकें। किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसके तहत किसानों को सिंचाई के विभिन्न संसाधनों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इस कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा देशभर में कुसुम योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई के लिए सोलर पम्प दिए जाते हैं।

अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा इसके तहत अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। हरियाणा सरकार राज्य किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध कराने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। राज्य के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प पर दी जाने वाली सब्सिडी

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम) के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने में हरियाणा सोलर वाटर पम्पों के संचालन के साथ देश का अग्रणीय राज्य है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई संबंधी सुविधा के लिए सोलर पंप स्थापित करने हेतु राज्य सरकार की तरफ से 45 फीसद व केंद्र सरकार की तरफ से 30 फीसद सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस तरह से कुल 75 फीसद आर्थिक सुविधा सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है। किसानों को महज अपनी तरफ से 25 फीसद ही खर्च करना होता है।

राज्य में लगाए जाएँगे 50 हजार सोलर पम्प सेट

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा में आज से 7 वर्ष पहले ना के बराबर कार्य था। वर्ष 2014 तक केवल 492 सोलर पम्प ही लगवाए गए थे। वर्तमान सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का रोडमैप तैयार किया। इसके पहले चरण में 50 हजार सोलर पम्प सेट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले 7 वर्षो में 25,897 सोलर पम्प सेट लगाए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए 22 हजार सोलर पंप देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 15 हजार सोलर पंप प्रदान किए जा चुके हैं तथा शेष 7 हजार सोलर पंप मार्च 2022 तक दे दिये जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष 22-23 में 50 हजार सोलर पम्प लगाए जाएंगे।

अनुदान पर सोलर पम्प हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

राज्य के किसान सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय किसानों के पास निम्न दस्तावेज किसानों के पास होना चाहिए:-

  • परिवार पहचान पत्र,
  • कृषि भूमि की जमाबंदी,
  • सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली स्थापित की सूचना या पम्प की स्थापना से पहले पहल स्थापित करने का शपथ पत्र।

किसान सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए यहाँ करें आवेदन

राज्य के ऐसे इच्छुक किसान जो अनुदान पर किसान सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं, उन्हें http://saralharyana.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की कोई भी हार्ड कॉपी विभाग/हरेडा द्वारा स्वीकृत नहीं की जाएगी। योजना की अधिक जानकारी के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर विजिट करें अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर कॉल करें।

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