किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा फल और फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए उद्यान निदेशालय बिहार सरकार द्वारा इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
बिहार सरकार द्वारा राज्य योजना के तहत “ड्रैगन फ्रूट विकास योजना 2025-26” शुरू की गई है। इस वर्ष योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य के 23 जिलों का चयन किया गया है। जिसमें अररिया, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जमुई, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा एवं सीवान जिले शामिल है।
ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कितना अनुदान मिलेगा?
उद्यान निदेशालय द्वारा योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट की इकाई लागत 6 लाख 75 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। जिसमें लाभार्थी किसानों को प्रति हेक्टेयर कुल 40 प्रतिशत, अधिकतम 2 लाख 70 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए पहले वर्ष में 1,62,000 रुपए का एवं द्वितीय वर्ष में 1,08,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को दिए जाने वाले अनुदान से पौधरोपण सामग्री के मूल्य की कटौती की जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) भूमि होना आवश्यक है। क्षेत्र विस्तार के लिए पौध रोपण की सामग्री की उपलब्धता ई-निविदा के माध्यम से चयनित आपूर्तिकर्ता, एजेंसी के द्वारा की जाएगी। इस योजना का लाभ सिर्फ रैयत किसान जमीन के कागजात (भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद) के आधार पर ले सकते है। यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा
अनुदान पर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए आवेदन कहाँ करें?
ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसान के पास कृषि विभाग से प्राप्त डीबीटी पंजीकृत संख्या का होना आवश्यक है। इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता सम्बंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें। लाभार्थी किसानों को अनुदान राशि का भुगतान DBT कार्यक्रम के तहत CFMS द्वारा किया जाएगा। योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए किसान अपने जिले के जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।


