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शनिवार, जनवरी 18, 2025
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असमय वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण प्रभावित फसलों के लिए अनुदान हेतु आवेदन करें

कृषि इनपुट अनुदान योजना रबी

रबी मौसम की कटाई के पहले बारिश तथा ओले के कारण किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है | जहाँ कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ पहुँचाया जा रहा है वहीं जिन राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है वहाँ पर सरकार राज्य की योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ पहुंचा रही है | इसके अंतर्गत बिहार राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए रबी अनुदान योजना के लिए आवेदन मांगे है | इसके लिए 11 जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं जिनके पास स्वयं की भूमि है या वह बाटाईदर है | किसान समाधान इस योजना की पूरी जानकारी लेकर आया है |

कौन से किसान कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं

रबी सीजन में बारिश तथा ओले के कारण जिन जिलों में फसल का नुकसान अधिक हुआ है उन जिलों को रबी इनपुट के लिए शामिल किया गया हैं | सरकार द्वारा अभी कुल 11 जिलों को चिन्हित किया गया है | यह जिले इस प्रकार है :- औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली | इन सभी जिलों के किसान कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं |

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योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता

रबी इनपुट 2019-20 योजना उपर दिये गये जिलों के किसानों के लिए हैं | किसी भी वर्ग के किसान तथा बटाईदार एस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं | योजना के अंतर्गत किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर (494 दिसिमिल भूमि) तक के लिए आवेदन कर सकते हैं |

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना हेतु अगेदन के लिए दस्तावेज

किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले बिहार राज्य के कृषि विभाग के डी.बी.टी पोर्टल पर आवेदन करना होगा | यह पंजीयन नि:शुल्क है तथा आधार नम्बर से किया जा सकता है | पंजीयन करनाने पर 13 नंबर का पंजीयन संख्या दिया जाएगा | एस नंबर से रबी इनपुट के लिए आवेदन कर सकते हैं | आप का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना जरुरी है |

रबी अनुदान योजना के लिए आवेदन के लिए किसान के पास यह दस्तावेज होना चाहिए

  • एलपीसी / जमीन रसीद / वंशावली / जमाबन्दी / विक्रय पत्र
  • बटाईदार के लिए यह दस्तावेज होना चाहिए
  • वास्तविक खेतिहर + स्वयं भू – धरी के स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ स्व- घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है |
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किसान कब आवेदन कर सकते हैं ?

रबी अनुदान वर्ष 2019–20 का आवेदन आज 09/03/2020 से शुरू हो रहा है और आवेदन का अंतिम डेट नहीं है | उपर दिये गये जिलों के किसान आवेदन स्वयं: या फिर csc सेंटर से कर सकते हैं | खुद से आवेदन करने के लिए https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ से आवेदन किया जा रहा है | यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोइ भी त्रुटी हो तो, त्रुटी का बदलाव 48 घंटे के अंदर कर लें | अन्यथा आवेदन उसी रूप में 48 घंटे के बाद संबंधित कृषि समन्वयक को जाँच हेतु अग्रसारित हो जायेगा और संबंधित त्रुटी में कोई भी बदलाव संभव नहीं है |

कृषि इनपुट अनुदान योजना रबी हेतु आवेदन के लिए क्लिक करें

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