फसलों को आवारा पशुओं, नीलगाय और जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खेतों की तारबंदी होना बहुत जरुरी है। लेकिन इसकी लागत अधिक होने के चलते किसान अपने खेतों की तारबंदी नहीं करा पाते हैं, जिसको देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में किसानों को खेतों की तारबंदी कराने के लिए राजस्थान एग्री इन्फ्रा मिशन के तहत कांटेदार-चैनलिंक तारबंदी करने के लिए अनुदान उपलब्ध करा रही है। इसके लिए सरकार ने राज्य के सभी जिलों हेतु लक्ष्य जारी कर दिए हैं।
योजना की जानकारी देते हुए कृषि विभाग अजमेर के संयुक्त निदेशक शंकर लाल मीणा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किसानों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ज़िले के अब 835 किसान योजना के तहत आवेदन कर चुके हैं। इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जाएगा। व्यक्तिगत आवेदन होने कि स्थिति में किसान के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि एक स्थान पर होना आवश्यक है तथा कृषक समूह होने कि स्थिति में एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक एवं 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि एवं सामुदायिक रूप से तारबंदी करने पर न्यूनतम 10 कृषक एवं 5 हेक्टेयर कृषि भूमि एक स्थान पर होना अनिवार्य है।
ताराबंदी Fencing के लिए कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
योजना के तहत राज्य के किसानों को तारबंदी के लिए पेरीफरी (परिधि) पर किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40 हजार रुपये जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर अधिकतम तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं तारबंदी कार्यक्रम अंतर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान 8 हजार रुपये अर्थात राज्य योजना से कुल 48 हजार रुपये दिए जाएंगे।
10 या 10 से अधिक कृषकों द्वारा सामुदायिक स्तर पर तारबंदी के लिए आवेदन करने पर लागत का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 56 हजार जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर अधिकतम तक अनुदान दिया जाएगा। साथ ही 400 मीटर से कम होने की स्थिति पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना के आधार पर अनुदान देय होगा। यदि पति-पत्नी दोनों द्वारा आवेदन करने तथा स्वयं के नाम कृषि भूमि होने की स्थिति में नियमानुसार पात्रता रखने पर दोनों को अनुदान का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
किसान तार फेंसिंग के लिए आवेदन कहाँ करें?
राज्य के किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर राज-किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। किसान ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (जो छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो) तथा ट्रेस नक्शा जो की सक्षम स्तर से प्रमाणित हो आवश्यक है। लघु एवं सीमान्त श्रेणी कृषकों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न होना तथा जन आधार कार्ड में सीडिंग होना आवश्यक है।
तारबंदी अनुदान के लिए आवेदनों का निस्तारण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अथवा डेढ़ गुना से अधिक आवेदन होने की स्थिति पर लॉटरी द्वारा किया जाएगा। तारबन्दी किए जाने से पहले और काम पूरा होने बाद स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक द्वारा जियोटेगिंग (भौतिक सत्यापन) कार्य अपने मोबाईल पर अपलोड राज किसान सत्यापन एप द्वारा किया जाएगा। इसमे कार्मिक के साथ आवेदित कृषक की उपस्थिति अनिवार्य है। विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार तारबंदी करने पर अनुदान राशि कार्यालय को बजट उपलब्धता अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए संबंधित कृषक के जनआधार से लिंक बैंक खाते में सीधे डीबीटी प्रक्रिया के तहत ही जमा होगी तथा किसी भी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
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