80 प्रतिशत की सब्सिडी पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु आवेदन करें

agricultural machinery bank subsidy application form

अनुदान पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु आवेदन

कृषि में लागत राशि कम करने तथा कम समय में एक से अधिक काम करने के लिए कृषि यंत्रों की उपयोगिता बढती जा रही है | इसमें फसलों की बुआई के तैयारी से लेकर फसल कटाई एवं फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र शामिल है | पर देश में कृषि का रकबा छोटा होने के कारण सभी किसानों के लिए कृषि यंत्रों को खरीद पाना संभव नहीं है | ऐसे में सरकार ने सभी किसानों तक कृषि यंत्र पहुँचाने के लिए कृषि यंत्र बैंक की स्थापन हेतु सब्सिडी दे रही है जिससे सभी किसान कृषि यंत्र का उपयोग कर सकें |

बिहार जैसे अधिक घनत्व वाले राज्य में कृषि रकबा छोटा है | इसलिए यहाँ पर सभी किसानों को कृषि यंत्र खरीदना संभव नहीं है | इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है | यह कृषि यंत्र, कृषि बैंक की स्थापना के लिए है | जिससे किसान अपनी खेती कर सकते हैं तथा किराये पर दुसरे किसानों को भी देकर रोजगारों का सृजन कर सकते हैं |

कृषि यंत्र बैंक योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी

बिहार सरकार राज्य के 13 जिलों के 164 प्रखंडों में कृषि बैंक की स्थापना करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रही है | इस योजना के तहत लाभार्थी को 80 प्रतिशत की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है | इस योजना के तहत लाभार्थी अधिकतम 10 लाख रूपये तक के कृषि यंत्र खरीद सकते है तथा इस पर राज्य सरकार 80 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है | यानि लाभार्थी को अधिकतम 8 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाएगी | इससे ज्यादा के कृषि यंत्र खरीदने पर भी अधिकतम 8 लाख रूपये तक का ही अनुदान प्राप्त होगा |

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इन जिलों के किसान कर सकते हैं योजना के तहत आवेदन

बिहार में कृषि बैंक स्थापना के लिए 13 जिलों का चयन किया गया है | इन 13 जिलों के किसान समूह तथा अन्य समूह आवेदन कर सकते हैं | यह 13 जिले इस प्रकार हैं :- अररिया, औरंगाबाद, बाँका, बेगुसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुज्जफरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी | इन जिलों के 164 प्रखंडों में योजना लागू किया गया है |

योजना के तहत पात्रता

बिहार में छोटे भूमि वाले किसान हैं | यहाँ पर लघु तथा सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा है इसलिए इस योजना का लाभ किसी एक किसान को नहीं दिया जा रहा है | योजना के लिए जीविका के समूह / ग्राम संगठन / क्लस्टर फेडरेशन, आत्मा से सम्बद्ध फार्मर्स इंट्रेस्ट ग्रुप (FIG), नाबार्ड / राष्ट्रीयकृत बैंक से संबद्ध किसान क्लब, farmer, producer organization (FAP) एवं स्वयं सहायता समूह को कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए पात्र हैं |

ग्रामों का चयन (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम) पिछडापन के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा किया जाना है |

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किसान अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए कब कर सकते हैं आवेदन

कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अगस्त 2021 से आवेदन शुरू हो रहें है | किसान समूह तथा अन्य प्रकार के समूह / संगठन इस योजना के लिए 31 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं |

सब्सिडी पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना आवेदन कहाँ से करें ?

बिहार में कृषि यंत्र अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है इसके लिए किसान को पहले बिहार सरकार के कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT पर पंजीकरण होना अनिवार्य है | पंजीकरण के बाद किसानों को जो पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी उसकी मदद से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कृषि विभाग के वेबसाईट http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx पर कर सकते हैं | इस योजना से जुडी विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिले के सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं |

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