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शनिवार, अप्रैल 20, 2024
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सब्सिडी पर कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए आवेदन करें

कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र अनुदान हेतु आवेदन

देश में सभी किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुँच बनाने के लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती हैं। वही ऐसे किसान जो इसके बाद भी कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते ऐसे किसानों के लिए ग्रामीण स्तर पर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जा रही है ताकि किसान यहाँ से किराए पर कृषि यंत्र लेकर उनका उपयोग कर सकें। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग केंद्र एवं हाई टेक हब फ़ॉर कस्टम हायरिंग पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए हैं।

सरकार द्वारा जारी इन लक्ष्यों के विरुद्ध राज्य के इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन 30 जनवरी 2023 से कर सकते हैं। सरकार ने अलग-अलग मंडल के किसानों के लिए आवेदन कि तिथि अलग-अलग रखी है। प्रत्येक निर्धारित तिथि को मंडलवार बुकिंग दोपहर 12 बजे से प्रारम्भ की जाएगी। जो कि इस प्रकार है:-

  • 30-01-2023 के दिन झाँसी, विंध्याचल एवं लखनऊ मंडल के किसान आवेदन कर सकते हैं,
  • 31-01-2023 के दिन चित्रकूट, प्रयागराज एवं सहारनपुर मंडल के किसान आवेदन कर सकते हैं,
  • 01-02-2023 के दिन मुरादाबाद, आगरा एवं वाराणसी मंडल के किसान आवेदन कर सकते हैं,
  • 02-02-2023 के दिन आजमगढ़, अयोध्या एवं मेरठ मंडल के किसान आवेदन कर सकते हैं,
  • 03-02-2023 के दिन बस्ती, देवीपाटन एवं बरेली मंडल के किसान आवेदन कर सकते हैं,
  • 04-02-2023 के दिन अलीगढ़, कानपुर एवं गोरखपुर के किसान आवेदन कर सकते हैं। 

कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र पर कितना अनुदान Subsidy दिया जायेगा

राज्य के किसान रोटावेटर, ट्रैक्टर आपरेटेड हार्वेस्टर कम स्ट्रॉकलेक्टर, बैक हो, लोडर डोजर (ट्रैक्टर आपरेटेड), कम्बाइन हार्वेस्टर विथ सुपर एम. एम.एस. थ्रेसिंग फ्लोर, स्मॉल गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर एवं हाई टेक हब फ़ॉर कस्टम हायरिंग इत्यादि के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पर दिया जाने वाला अनुदान इस प्रकार है:-

कृषि यंत्र पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

एक किसान परिवार (पति अथवा पत्नी में से कोई एक) को वित्तीय वर्ष में योजना अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने कृषि यंत्रों में से अधिकतम किसी दो कृषि यंत्रों हेतु ही अनुदान दिया जाएगा। दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त सम्बंधित को सिवाय ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के अन्य कृषि यंत्र हेतु अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। 

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एक कृषि यंत्र लेने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लघु तथा सीमांत एवं महिला किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

कस्टम हायरिंग सेंटर पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए किसान, ग्रामीण उद्यमी, पंजीकृत कृषक सहकारी समिति, कृषक उत्पादक संघ ( एफ.पी.ओ ) एवं पंचायत लाभार्थी होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु लाभार्थी व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक की लागत पर 40 प्रतिशत अधिकतम 4 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा।

हाई टेक हब फ़ॉर कस्टम हायरिंग केंद्र पर दिया जाने वाला Subsidy

योजना के अंतर्गत हाई टेक हब फ़ॉर कस्टम हायरिंग की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्यमी, पंजीकृत कृषक सहकारी समिति एवं कृषक उत्पादक संघ (एफ.पी.ओ) आवेदन कर सकते हैं। हाई टेक हब फ़ॉर कस्टम हायरिंग की स्थापना हेतु 1 करोड़ रुपए तक की परियोजना लागत पर 40 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को देना होगा ज़मानत राशि

सरकार ने योजना के अंतर्गत यंत्रों की कीमत के अनुसार ज़मानत राशि तय की है जो किसान ऑनलाइन अथवा ऑफ़लाइन जमा कर सकते हैं। किसानों को 10 हजार रुपये तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए कोई ज़मानत धनराशि नहीं देना होगा। जबकि 10,001 रुपए से अधिक तथा 1 लाख तक अनुदान वाले कृषि यंत्र हेतु 2,500 रुपए की ज़मानत धनराशि देनी होगी। 1,00,001 रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों/ कस्टम हायरिंग सेंटर/ हाई टेक हब फ़ॉर कस्टम हायरिंग हेतु 5,000 रुपए की ज़मानत धनराशि जमा करना होगा।

ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरांत ज़मानत धनराशि ऑनलाइन अथवा ऑफ़लाइन चालान के माध्यम से निर्धारित समय के अंतर्गत नज़दीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित ज़मानत धनराशि जमा करनी होगी। ऑनलाइन टोकन धनराशि जमा करने पर बैंक द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क भी लाभार्थी द्वारा ही वहन किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक टोकन धनराशि नहीं जमा करने पर प्रतीक्षा सूची के अगले लाभार्थी का चयन स्वतः हो जायेगा।

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कस्टम हायरिंग केंद्र पर बैंक लोन लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान

जो किसान कस्टम हायरिंग सेंटर/ हाई टेक हब फ़ॉर कस्टम हायरिंग पर ऋण लेते हैं, ऐसे कृषकों तथा एफ.पी.ओ.को ऋण प्राप्त होने पर कृषि अवस्थापना कोष (एग्रीकल्चर इंफ़्रास्ट्रक्चर फंड) तथा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थी अंश के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज उपादान का प्रावधान है।

अनुदान पर कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए आवेदन कहाँ करें?

किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग की पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल upagriculture.com पर जाकर यंत्र अनुदान हेतु प्री बुकिंग/टोकन जनरेट करना होगा। प्री बुकिंग एवं टोकन जनरेशन के लिए किसान स्वयं या अपने परिवार (ब्लड रिलेशन) का ही मोबाइल नम्बर का उपयोग करें। प्री बुकिंग वाले लाभार्थियों को “आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है” का मेसेज आएगा साथ ही टोकन कन्फ़र्म करने का संदेश भी मोबाइल पर भेजा जाएगा। योजना के निर्धारित लक्ष्यों के 100 प्रतिशत तक की बुकिंग प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी।

कृषि यंत्र अनुदान पर लेने के लिए किसान इन बातों का रखें ध्यान

  • किसान भाई upyantratracking.in पोर्टल पर उपलब्ध निर्माता कम्पनी/अधिकृत विक्रेताओं से ही अनिवार्य रूप से कृषि यंत्र ख़रीदें।
  • कृषक द्वारा अनुदान पर खरीदे गए कृषि यंत्र को 05 वर्षों तक गिरवी रखने/नहीं बेचने का शपथ-पत्र जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। 
  • कृषि यंत्र खरीदने के पहले किसान यह सुनिश्चित कर लें कि कृषि यंत्र पर लेजर कटिंग/उभरा हुआ सीरियल नम्बर अवश्य अंकित हो, यंत्र पर ऐसा नहीं होने पर अनुदान देय नहीं होगा।

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