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मंगलवार, जनवरी 14, 2025
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अनुदान पर चाय एवं पान की खेती करने के लिए आवेदन करें

चाय एवं मगही पान की खेती पर अनुदान

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उद्यानिकी एवं व्यापारिक फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उद्यानिकी फसलों जैसे फल, फूल, सब्जी एवं मसाला फसलों की खेती पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में मगही पान एवं चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए “विशेष उद्यानिकी फसल योजना” शुरू की गई है। योजना के तहत मगही पान एवं चाय के लिए इच्छुक किसानों से आवेदन माँगे गए हैं।

उद्यानिकी विभाग बिहार द्वारा राज्य में बागवानी मिशन अंतर्गत विशेष उद्यानिकी फसल योजना के तहत मगही पान एवं चाय पर अनुदान देने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान योजना के तहत अभी ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

पान एवं चाय की खेती के लिए दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

विशेष उद्यानिकी फसल योजना के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा चाय एवं मगही पान की खेती के लिए सभी वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। जिसमें उद्यानिकी विभाग द्वारा चाय का खेती करने के लिए प्रति हेक्टेयर लागत 4 लाख 94 हजार रूपये तय की गई है। इस पर किसान को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा या अधिकतम 2 लाख 47 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर तक की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह राशि किसानों को दो किश्तों में 75:25 अनुपात में दी जाएगी।

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वहीं बिहार उद्यानिकी विभाग द्वारा मगही पान की खेती के लिए 300 वर्ग मीटर में खेती के लिए 70 हजार 500 रुपए लागत राशि निर्धारित की गई है। जिस पर लाभार्थी किसान को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 35 हजार 250 रुपए रहेगा।

मगही पान एवं चाय की खेती के लिए यह किसान कर सकते हैं आवेदन

विशेष उद्यानिकी फसल योजना के अंतर्गत चाय क्षेत्र विस्तार के लिए किशनगंज ज़िले का चयन किया गया है। वहीं मगही पान के क्षेत्र विस्तार के लिए नवादा, गया, नालन्दा, औरंगाबाद तथा शेखपुरा ज़िलों का चयन किया गया है। अतः इन ज़िलों के किसान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 1 प्रतिशत तथा सभी वर्ग की महिला किसानों के लिए 30 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

पान एवं चाय पर अनुदान की खेती के लिए आवेदन कहाँ करें?

योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, इच्छुक किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन करने लिए किसान के पास 13 नंबर का DBT नंबर होना आवश्यक है, जिन किसानों के पास DBT पंजीयन संख्या नहीं है वह किसान https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर पंजीयन करें। इसके बाद किसान बिहार उद्यानिकी विभाग के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क करें।

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प्याज एवं पान की खेती पर अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें
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