प्याज की खेती पर अनुदान हेतु आवेदन
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उद्यानिकी फसलों जैसे फल, फूल, सब्जी एवं मसाला फसलों की खेती पर अनुदान दिया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में प्याज उत्पादन बढ़ाने के लिए “विशेष उद्यानिकी फसल योजना” शुरू की गई है। योजना के तहत प्याज की खेती के लिए इच्छुक किसानों से आवेदन माँगे गए हैं।
उद्यानिकी विभाग बिहार द्वारा राज्य में बागवानी मिशन अंतर्गत विशेष उद्यानिकी फसल योजना के तहत प्याज की खेती पर अनुदान देने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान योजना के तहत अभी ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्याज की खेती के लिए कितना अनुदान (Subsidy) दिया जायेगा
विशेष उद्यानिकी फसल योजना के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा प्याज की खेती के लिए 98 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की लागत राशि तय की गई है। जिस पर एक किसान को निर्धारित की गई लागत राशि पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी या अधिकतम 49 हजार रूपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार प्याज का क्षेत्र विस्तार हेतु खरीफ में 10 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर एवं रबी में 12 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी।
इन ज़िलों के किसान कर सकते हैं योजना के तहत आवेदन
विशेष उद्यानिकी फसल योजना के अंतर्गत प्याज के क्षेत्र विस्तार के लिए औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, कैमूर, कटिहार, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान तथा वैशाली ज़िलों का चयन किया गया है। अतः इन ज़िलों के किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 1 प्रतिशत तथा सभी वर्ग की महिला किसानों के लिए 30 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
प्याज की खेती के लिए अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें
योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, इच्छुक किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन करने लिए किसान के पास 13 नंबर का DBT नंबर होना आवश्यक है, जिन किसानों के पास DBT पंजीयन संख्या नहीं है वह किसान https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर पंजीयन करें। इसके बाद किसान बिहार उद्यानिकी विभाग के पोर्टल http://horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/Home.aspx# पर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क करें।