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गुरूवार, मार्च 28, 2024
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80 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन करें

कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने एवं कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है, इन योजनाओं के तहत किसानों को फसल बुआई से लेकर फसल कटाई, खाद्य प्रसंस्करण एवं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जाते हैं। किसान इन योजनाओं के तहत आवेदन कर कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इस कड़ी में अभी हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 

योजना के तहत व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन एवं ग्राम पंचायत आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए अभी आवेदन चल रहे हैं, किसान 25 अगस्त, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

योजना के तहत किसान व्यक्तिगत रूप से एवं समूह के आधार पर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पंजीकृत किसान समूह/ किसान उत्पादक संगठन/ ग्राम पंचायत को कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि व व्यक्तिगत श्रेणी में 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि दी जायेगी।

इन कृषि यंत्रों पर अनुदान Subsidy के लिए कर सकते हैं आवेदन

राज्य के किसान फसल अवशेष प्रबंधन हेतु आवश्यक कृषि यंत्र जैसे कि सुपर एसएमएस, बेलिंग मशीन, हैप्पी सीडर, रोटरी स्लेशर /श्रब मास्टर, पैडी स्ट्रॉ चोपर/ मल्चर, रिवर्सिबल प्लो, जीरो टिल ड्रिल, सुपर सीडर, ट्रेक्टर चालित/ स्वचालित क्रॉप रीपर / रीपर कम बाईंडर पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

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एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्र ही ले सकता है और जिन किसानों ने पिछले दो वर्षों में जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है, वे इस स्कीम में उस यंत्र के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतू आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। वहीं कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु अधिकतम 5 यंत्रों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।

किसानों को देना होगा टोकन राशि

किसानों के द्वारा पंजीकरण के बाद चयनित सूची में नाम आने के बावजूद भी कृषि यंत्र नहीं खरीदते हैं। इसको देखते हुए किसान को आवेदन के समय डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को टोकन राशि 2500 रुपये एवं 5000 रुपये अलग-अलग कृषि यंत्र की अनुदान राशि के अनुसार ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी। 2.5 लाख रूपये से कम मूल्य के कृषि यंत्र के लिए 2500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा जबकि 2.5 लाख रूपये से अधिक मूल्य के कृषि यंत्र के लिए 5,000 रूपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा।

कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी की श्रेणी में आवेदन करने के लिए किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। किसान के नाम रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आर.सी, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्वयं घोषणा पत्र, जमीन का विवरण एवं बैंक खाता होना भी आवश्यक है। अनुसूचित जाति के किसान के लिए जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

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वहीं कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु आवेदन करने के लिए समिति का पंजीकरण, पैन कार्ड, ट्रेक्टर की आर. सी., बैंक खाते का विवरण व प्रधान का आधार कार्ड आवश्यक है।

अनुदान पर कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें?

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 25 अगस्त, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को हरियाणा कृषि विभाग के पोर्टल  agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त किसान अधिक जानकारी के लिए उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा संबंधित जिला के सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। किसान अधिक जानकारी के लिए किसान 1800-180-2117 पर कॉल कर सकते हैं। 

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