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50 प्रतिशत की सब्सिडी पर खेत की तारबंदी करवाने के लिए करें आवेदन

अनुदान पर तारबंदी Fencing हेतु आवेदन 2019-20

आवारा पशुओं, नीलगाय तथा अन्य आवारा पशुओं से खड़ी फसल की नुकसानी से बचाने के लिए किसानों को खेत की तारबंदी करना जरुरी होता जा रहा है | बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ प्राकृतिक आपदा से कम परन्तु आवारा पशुओं से फसल को ज्यादा नुकसान होता है | वहीँ यह बात ध्यान रखने वाली है की पशुओं के द्वारा की गई नुकसानी फसल पर बीमा राशि भी नहीं मिलती |

वर्ष 2019 – 20 तारबंदी के लिए जारी की गई राशि

इसी को ध्यान में रखते हुये राजस्थान सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए तारबंदी योजना चला रही है | राजस्थान विधान सभा में पूछे गए लिखित सवाल के जवाब में राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने यह जानकारी दिया है की किसानों को तारबंदी हेतु पेरीफेरी (परिधि) लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40 हजार रूपये जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है |

वर्ष 2019 – 20 बजट वर्ष में तिलहन फसलों के लिए प्रदेश के सभी जिलों के तथा सभी श्रेणी के किसानों को योजना का लाभ दिया जायेगा | इसके लिए राज्य सरकार ने 562.200 लाख रुपए जारी कर दिए हैं | जिससे 5 लाख 62 हजार 250 मीटर भौतिक लक्ष्यों का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है |

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तारबंदी (Fencing ) योजना क्या है ?

यह योजना सभी किसानों के लिए है | जिसमें बटाईदार किसान भी शामिल है | इस योजना के तह राज्य सरकार किसानों को कुल खर्चे का 50% दे रही है | लेकिन किसानों को अधिकतम 40,000 रूपये की अधिकतम सहायता देगी | इस योजना के तहत किसान अपने खेत में तार तथा पिलर दोनों लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं | जिससे की उनके फसलों को जंगली जानवरों तथा देशी पालतू जानवरों से बचा सके | इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों को अलग – अलग लक्ष्य निर्धारित किया है |

इस योजना का लाभ प्रदेश के सामूहिक खेती करने वाले किसान भी लाभ उठा सकते हैं | जिसके लिए कम से कम 3 कृषकों का समूह जो 5 हेक्टेयर तक भूमि रखता है वे इस योजना के पात्र हैं |

तारबंदी योजना के लिए कौन से किसान पात्र होंगे ?

 जो भी किसान आवेदन करना चाहता है वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए | यह योजना का लाभ के लिए किसान के पास 0.5 हेक्टयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए | योजना के लिए आपको कम से कम 50% तक की सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जायेगी | यह राशी सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगी | अगर जमीं पर पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत राशी प्राप्त है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है | 40,000 रु.तक की सहायता लेने के लिए पहले आपको अपने 50% पैसे लगाने होंगे |

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तारबंदी Fencing योजना के लिए आवेदन  

राजस्थान के किसान ई-मित्र से तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं | किसान ई-मित्र से आवेदन करने के लिए यह दस्तावेज ले जाएँ साथ-

  • किसान का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड
  • जमाबंदी कम से कम 6 महीने पुरानी
  • हलफ़नाम

तारबंदी Fencing अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें

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24 टिप्पणी

    • सर फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर या स्थानीय कृषि अधिकारीयों या बैंक में लिखित में सूचना देकर फसल नुकसानी का सर्वे करायें |

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