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सब्सिडी पर ट्रेक्टर एवं पावर टिलर लेने के लिए आवेदन करें

ट्रेक्टर एवं पावर टिलर अनुदान हेतु आवेदन

घर बैठे ले कृषि यंत्रों का लाभ | निजी कस्टम हायरिंग सेण्टर कैसे खोलें  | कृषि यंत्र योजनाएं |
कृषि यंत्र योजनाएं मध्यप्रदेश

लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार किसानों के लिए ट्रेक्टर तथा पावर टिलर के लिए आवेदन माँगा जा रहा है | इस में किसानों को सब्सिडी पर ट्रेक्टर तथा पॉवर टिलर दिया जायेगा | यह कृषि यांत्रिक योजना के तहत है जिसमें सभी वर्ग के किसान आनलाईन अप्लाई कर सकते हैं | पावर टिलर छोटे किसानों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जबकि ट्रेक्टर बड़े किसानों के लिए ज्यादा उपयुक्त है | योजना में कोई भी किसान ट्रेक्टर या पॉवर टिलर सब्सिडी पर प्राप्त कर सकता है |

मध्यप्रदेश में ट्रेक्टर एवं पॉवर टिलर अनुदान की पूरी जानकारी

यह योजना किस राज्य के लिए है | यह योजना मध्य प्रदेश के लिए है | इसमें मध्य प्रदेश के सभी जिलों के एवं सभी जाति वर्ग के किसान आवेदन कर कर सकते हैं |

पॉवर टिलर एवं ट्रेक्टर आवेदन कब शुरू होगें

सभी प्रकार के ट्रेक्टर, पावर टिलर (8 बी.एच.पी.से अधिक) के लिए 25 जून 2019 को दोपहर 12 बजे से आनलाईन आवेदन कर सकते हैं | इसमें पहले आओ तथा पहले पाओ की व्यवस्था है | टारगेट पूरा हो जाने पर किसान को आवेदन के बाबजूद भी ट्रेक्टर नहीं मिलेगा | इसलिए 25 जून को दोपहर 12 बजे से आनलाईन आवेदन करना शुरू कर दें |

नोट :- आवेदन एक बार निरस्त होने पर अगले 6 माह तक आवेदन नहीं कर सकते हैं |

आवेदन की शर्ते

  1. किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रेक्टर का क्रय कर सकते हैं |
  2. केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होंने गत 7 वर्षों में ट्रेक्टर या पावर टिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है |
  3. ट्रेक्टर एवं पावर टिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा |

ट्रेक्टर अवं अन्य कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट ?

आनलाईन फार्म अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज लगेगा |

  1. आधार कार्ड की कापी
  2. बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ट की कापी
  3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाती प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाती एवं जनजाति के कृषक हेतु)
  4. बी-1 की प्रति

नोट :- कृषकों को यह अवगत कराया जाता है की विक्रेता द्वारा काटे गए बिल पर लिखी गई कीमत के अतरिक्त प्रकरण पास कराने , जल्दी कार्यवाही कराने जैसे कारणों के लिए किसी भी राशि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जावे | शासन द्वारा आनलाईन प्रक्रिया पूर्णत: निर्धारित है तथा पारदर्शी है जिसमें सभी तरह की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से पोर्टल पर ही सभी के द्वारा देखि जा सकती है | किसानों के द्वारा किसी भी तरह की शिकायत है तो वे dbtsupport@crispindia.com पर अवगत करा सकते हैं |

ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र के लिए आवेदन कैसे करें ?

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन कर सकते हैं  परन्तु सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय किसानों को उँगलियों के निशान देना होता है इसलिए सभी किसान भाई किसी पंजीकृत  बायोमेट्रिक मशीन जिस कीओस्क पर हो वहीँ से आवेदन करें अथवा डीलर की मदद लें |

मध्यप्रदेश में ट्रेक्टर एवं पॉवर टिलर अनुदान पर आवेदन करने के लिए क्लिक करें

मध्यप्रदेश में कृषि यन्त्रों के लिए अन्य योजनाएं 

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283 COMMENTS

    • http://upagriculture.com/ पोर्टल पर पंजीकरण करें | जब जिले में लक्ष्य हो तब यंत्र के लिए टोकन निकालें | आधिक जानकारी के लिए अपने ब्लाक या जिले के कृषि विभाग में सम्पर्क करें |

    • 100 प्रतिशत सब्सिडी नहीं मिलती अलग-अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी के लिए समय समय पर आवेदन होते हैं |

    • किस राज्य से हैं ? सब्सिडी के लिए जब आवेदन हो तब आवेदन करें चयनित होने पर बैंक से लोन हेतु आवेदन लें |

    • अभी सिर्फ ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के लिए आवेदन चल रहे हैं | जब अन्य कृषि यंत्रों के लिए आवेदन होंगे तब जानकारी देगें |

    • ऑनलाइन आवेदन होते हैं जब आवेदन होंगे तब जानकारी दी जाएगी |https://youtu.be/E63dz44Eyz8 दी गई लिंक पर विडियो देखें

  1. सर राजस्थान में ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करना हैं । उसके लिए कितनी सब्सिडी देगी सरकार। आवेदन करने की क्या प्रतिक्रिया होगी।

    • ई-मित्र से आवेदन होते हैं , सबसिडी किसान वर्ग के अनुसार मिलती है | आप अपने जिले के कृषि विभाग में सम्पर्क करें |

    • ई मित्र से होता है जब आवेदन होंगे | आप अपने जिला कृषि विभाग में सम्पर्क करें |

  2. उत्तराखंड में जिलेवार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का पता कैसे लगायें कृपया जानकारी देने की कृपा करें

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