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मंगलवार, सितम्बर 10, 2024
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अब इस राज्य में भी शुरू हुए धान की समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु आवेदन

समर्थन मूल्य पर धान खरीद हेतु आवेदन

वर्ष 2021–22 के लिए खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए मध्यप्रदेश, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार राज्य में भी पंजीकरण शुरू हो गए हैं| बिहार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी है | राज्य में पंजीकृत किसान ही सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेच सकते हैं | इस बार सरकार ने धान खरीदी के लिए लिमिट तय कर दी है जो रैयत तथा गैर रैयत किसानों के लिए अलग–अलग है |

किसान MSP पर धान बेचने के लिए कहाँ करें पंजीयन

बिहार सरकार ने राज्य के धान उत्पादित किसानों से न्यूतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करेगी, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा चुके हैं| किसानों को पंजीकरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कृषि विभाग, बिहार सरकार (DBT Agriculture Bihar) पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा | किसान http://164.100.130.206/FDS/MappFarmerToLandDetails.aspx यहाँ पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं | आवेदन करने के लिए पास के CSC सेंटर या फिर अपने कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं |

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किसान MSP पर धान बेचने के लिए पंजीयन कैसे करें ?

  • बिहार के किसान ऊपर दिये हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें | इसके बाद किसान 13 नंबर का DBT पंजीयन संख्या डालें अगर किसी किसान के पास 13 नंबर का DBT पंजीयन संख्या नहीं है तो वह पहले DBT पंजीयन संख्या के लिए ऑनलाइन आवेदन करें | पंजीयन के लिए https://dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer यहाँ पर क्लिक करें | इसके 24 घंटों के बाद धान बेचने के लिए आवेदन करें |
  • आवेदन देने के लिए OTP उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा, जो आवेदन के लिए आवश्यक एवं गोपनीय है | कृपया एक हीं मोबाईल संख्या का प्रयोग करें |
  • किसान का प्रकार रैयत होने की स्थिति में भूमि विवरणी हेतु जमाबन्दी पंजी की भाग संख्या एवं पृष्ट संख्या देना जरुरी है | अगर किसान के पास भूमि विवरण जमाबन्दी नहीं है तो जानने के लिए http://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ViewJamabandi लिंक पर जाएं |

किसानों से कब खरीदी जाएगी समर्थन मूल्य पर धान

बिहार सरकार ने राज्य के किसानों से 1 नवम्बर 2021 से खरीदी शुरू करने का फैसला लिया है | इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है | धान अधिप्रप्ति के समय आप अपनी पसंद के किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल पर धान बेच सकते है | इस वर्ष सामन्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति क्विंटल है, जबकि ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति क्विंटल है |

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राज्य सरकार ने धान बेचने के लिए लिमिट तय की है | इसमें रैयत तथा गैर रैयत किसानों के लिए अलग–अलग है | रैयत किसान अधिकतम 250 क्विंटल तक धान बेच सकते हैं जबकि गैर रैयत किसान अधिकतम 100 क्विंटल तक धान बेच सकते हैं |

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