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बुधवार, अप्रैल 24, 2024
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राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु आवेदन 15 नवम्बर तक

कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु आवेदन

राज्य में खरीफ 2018 में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा राज्य सूखाग्रस्त चिन्हित प्रखंडों के किसानों को राज्य अधिसूचित स्थानीय आपदाओं के लिए निर्धारित सहायता डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों के नुकसान को भरपाई करने हेतु अनुदान देने की व्यवस्था की गई है | इन क्षेत्रों के किसान भाई इस योजना का तहत अनुदान के लिए 15 नवम्बर 2018 तक आवेदन कर सकते हैं |

सरकार सूखाग्रस्त चिन्हित प्रखंडों के किसानों को इस योजना का लाभ खरीफ मौसम के खड़ी फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सुखद की स्थिति को देखते हुए अधिसूचित स्थनीय आपदाओं के अधीननिर्धारित सहायता मापदंडों के अनुरूप अनुदान दिया जायेगा | यह अनुदान किसानों को वार्षाश्रित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रु.प्रति हे. सुनिशिचित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए 13,500 रु. प्रति हे. तथा सभी प्रकार के पेरिनियल (शाशवत) फसल के लिए 18,000 रु. प्रति हे. की दर से अधिकतम 2 हे. के लिए देय होगा |

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इस योजना का लाभ आनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा | कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का लाभ डीजल अनुदान की प्रक्रिया के अनुरूप दिया जायेगी | इसलिए जो किसान भाई अब तक पंजीयन नहीं कराएँ हैं वह जल्द ही  पंजीयन करवाएं  |

आवेदन करने के लिए क्लिक करें 

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