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मंगला पशु बीमा योजना को जल्द शुरू करने के लिए पशुपालन मंत्री ने दिए निर्देश, 21 लाख पशुओं का होगा निःशुल्क बीमा

पशुपालन को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए कई नई योजनाएँ भी शुरू की जा रही हैं। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में अपने बजट में घोषणा की थी। योजना का लाभ जल्द से जल्द पशुपालकों को मिल सके इसके लिए राज्य के पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री ने 10 अक्टूबर के दिन बैठक का आयोजन किया।

पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को सचिवालय भवन में पशुपालन मंगला बीमा पशु योजना की गाइडलाइन के संबंध में पशुपालन और राज्य बीमा भविष्य निधि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पशुपालन मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश की बहुमूल्य पशुधन संपदा के विकास एवं पशुधन उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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दुर्घटना में मृत पशुओं को भी मिले मुआवजा

पशुपालन मंत्री ने बैठक में कहा कि अभी दुर्घटना में मृत पशुओं के लिए पशुपालकों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। मंगला पशु बीमा योजना ऐसे पशुपालकों के लिए आर्थिक संबल बनेगी। उन्होंने जल्द से जल्द इसकी गाइडलाइन तैयार कर इसे अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे इस घोषणा का उद्देश्य पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि बीमा का लाभ सभी पशुपालकों को मिले इसके लिए सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक बीमा में आवेदन करने के पात्र होंगे। बीमा का लाभ दिलाने के लिए बीमा विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाकर उस पर पशुपालकों से आवेदन मंगवाए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर बीमा हेतु पशुपालकों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

21 लाख पशुओं का होगा बीमा

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की थी। इस योजना में सरकार ने 400 करोड़़ रुपये खर्च करके 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत 5-5 लाख दुधारु गाय, भैंस, बकरी तथा भेड़ और एक लाख ऊंटनी का बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा। इसमें पशुपालकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा यह पूरी तरह से निःशुल्क है।

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दुधारु पशुओं की किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, जहरीला घास खाने या कीड़ा काटने, किसी बीमारी आदि में मृत्यु होने पर बीमा का क्लेम मिलेगा। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. भवानी सिंह राठौड़़ ने मंगला बीमा पशु योजना की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी।

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