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किसानों और खेतिहर मजदूरों की दुर्घटना होने पर दिए जाएंगे इतने रुपये

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मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना

कृषि कार्य करते हुए किसान कई बार किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं | ऐसी स्थिति में कभी-कभी या तो किसानों की मौत या शारीरिक क्षति या दिव्यांग हो जाते है | कृषि कार्यों में कृषि यंत्रों के उपयोग से दुर्घटना और अधिक बढ़ गई है, इसके साथ ही प्राकृतिक कारणों से भी कई बार दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं | इन परिस्थितियों में घर के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी रूप से दुर्घटना का शिकार होने से आर्थिक विकास रुक जाता है |

किसानों के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई राज्य सरकारों के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं | इन राज्यों में अब हरियाणा भी शामिल हो गया है | हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों और मजदूरों के लिए “मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना” शुरू की है | योजना के तहत किसान एवं खेतिहर मजदूरों को दुर्घटना का शिकार होने पर सहायता राशि दी जाएगी |

दुर्घटना में मृत्यु या शारीरिक क्षति होने पर कितनी राशि दी जाएगी ?

राज्य में दुर्घटना के शिकार किसान या मजदुर को आर्थिक सहायता राशि तय कर दी गई है| इसमें मृत्यु के अलावा अलग–अलग शारीरिक क्षति होने पर सहायता राशि दिये जाने का प्रवधान है | इस योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर या शरीर के नुकसानी पर इस प्रकार सहायता राशि दिया जायेगा

  • मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये,
  • रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर 2.50 लाख रूपये,
  • दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1 लाख 87 हजार रुरुपये,
  • एक अंग भंग होने या स्थायी चोट लगने पर 1.25 लाख रूपये
  • पूरी ऊँगली कटने पर 75 हजार रूपये,
  • आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रूपये की राशि मार्किट कमेटी के माध्यम से दी जाती है |

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना के लिए पात्रता

किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा राज्य के किसान तथा कृषि मजदुर को लाभ प्राप्त होगा | इस योजना के तहत 10 वर्ष से 65 वर्ष के किसान या मजदूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनकी दुर्घटना के कारण मृत्यु या शरीर का नुक्सान हुआ है |

किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कब मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत निम्नलिखित दुर्घटनाओं में दिया जाएगा |

  • कृषि मशीनरी पर काम करते हुए या किसी औजार से दुर्घटनाग्रस्त होने पर (थ्रेसर चलाने के दौरान एसी दुर्घटना अधिक होती है |)
  • कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करते समय मृत्यु होने पर
  • कृषि कार्य के दौरान करंट लगने एवं अग्नि संकट के दौरान मृत्यु होने पर
  • कृषि कार्य के दौरान सांप या जहरीले जीवों के काटने से मृत्यु होने पर

योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा ?

किसान या मजदुर कि मृत्यु के मामले में आर्थिक सहायता हेतु दावा करने के लिए पुलिस रिपोर्ट व पोस्टमार्टम का होना जरुरी है | अगर किसान के शरीर का अंग खराब हो गया है उस अवस्था में प्रमाण पत्र व अंग हानि की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो काँपी दावे के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए | इसके अलावा, आवेदक को दुर्घटना के दो महीने के अन्दर संबंधित मार्किट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होगा |

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