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एग्रीजंक्शन योजना: खाद-बीज और कीटनाशक की दुकान के लिए मिलेगा लाइसेंस, अभी करें आवेदन

कृषि विभाग द्वारा एग्रीजंक्शन योजना के तहत खाद-बीज और कीटनाशक आदि की दुकान खोलने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक व्यक्ति 20 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एग्रीजंक्शन योजना शुरू की गई है। योजना के तहत राज्य के युवाओं को खाद-बीज एवं कीटनाशक की दुकान संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत राज्य के कृषि निदेशालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक युवा 20 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना (एग्रीजंक्शन) योजना” वर्ष 2022-23 में प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रशिक्षित कृषि स्नातकों के माध्यम से एक ही स्थान पर किसानों को उच्च गुणवत्ता के खाद, बीज, कीटनाशक एवं उन्नत कृषि तकनीक के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना प्रदेश में 5 वर्ष (2027) तक लागू की गई है। योजना के तहत राज्य में कुल 10,000 कृषि केंद्र (एग्रीजंक्शन) खोले जाएँगे।

एग्रीजंक्शन से क्या लाभ मिलेगा?

कृषि उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के स्नातक बेरोजगार युवकों को बीज एवं खाद की दुकान संचालित किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे ना केवल समय से किसानों को उन्नतशील किस्म के खाद-बीज एवं कीटनाशक किसानों को मिल सकेंगे बल्कि किसानों को कृषि की नई तकनीक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके अलावा योजना के माध्यम से स्नातक बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

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एग्रीजंक्शन एक वन स्टॉप शॉप की तरह होगी, जिसके तहत किसानों को एक जगह पर मृदा परीक्षण के आधार पर खाद, बीज दवा मिलेगी। वहीं किराए पर लघु कृषि यंत्र भी मुहैया कराए जाएँगे। एग्री जंक्शन पर उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रो न्यूट्रिएंट, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक रसायन तथा जैव कीटनाशक सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति की जाएगी। एग्री जंक्शन का मालिकाना हक कृषि स्नातकों को ही मिलेगा।

यह व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन

एग्रीजंक्शन योजना लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। ऐसे युवा को कृषि एवं संबंधित विषयों जैसे कृषि व्यवसाय प्रबंधन, उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन आदि से किसी राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्री ली हो, आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक न हो, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को आयु में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

एग्रीजंक्शन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता

  • योजना के तहत एग्रीजंक्शन केंद्र की स्थापना के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत पांच लाख रुपए के ऋण पर अग्रिम ब्याज अनुदान अधिकतम 60,000 रुपए की सहायता दी जाएगी।
  • 1 वर्ष के लिए किराये का 50 प्रतिशत अधिकतम 1,000 रुपए प्रति माह अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
  • खाद/ उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु नि:शुल्क लाइसेंस दिया जाएगा।
  • व्यवसाय प्रारंभ करने एवं संचालन हेतु प्राप्त अभ्यर्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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एग्रीजंक्शन योजना के तहत आवेदन कहाँ करें?

प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन (एग्रीजंक्शन) योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति कृषि विभाग की वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो आदि की आवश्यकता होगी। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित जनपद के उप-कृषि निदेशक कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

एग्रीजंक्शन योजना के तहत आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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