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अनुदान पर कृषि यंत्र चाहिए तो अभी आवेदन करें

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन प्रारम्भ

किसानों को तुरंत सूचित किया जाता है की कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए टारगेट वेबसाईट पर उपलब्ध है | जो भी ईच्छुक किसान हैं और वह मध्य प्रदेश का रहने वाला है तो अभी अप्लाई करें | आज 24 जनवरी 2019 से  नीचे दी गई मशीनों के लिए लक्ष्य उपलब्ध है | एक बात और भी ध्यान देना है की प्रदेश के सभी जिलों के लिए लक्ष्य अलग – अलग दिए जाते हैं | इस बार राज्य सरकार  कृषि यंत्र पर 10 प्रतिशत अतरिक्त सब्सिडी दे रही है |

कौन – कौन से यंत्र उपलब्ध है ?

 जिस किसान को सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल, रेज्ड बीएड प्लान्टर / रिज फरो प्लान्टर,  रेज्ड बीएड प्लान्टर (विथ इन्कलाइंड प्लेट), हाईड्रोलिक रिवसर्बिल प्लाऊ (2/3 बांटम) के लिए वेबसाईट दोपहर 12 बजे से ही शुरू हो गया है | इसलिए अभी अप्लाई करें  नहीं तो टारगेट ख़त्म हो जायेगा |

इसके आलावा

जो किसान रीपर कम बाइंडर, मल्चर, मल्टीक्राप थ्रेशर, स्वचालित रीपर, स्ट्रा रीपर (35 एचपी से अधिक), पावर हैरो, पावर टिलर, विनोविंग फेन (ट्रेक्टर आपरेटेड) खरीदना चाहते हैं उसके लिए पंजीयन के लिए दोपहर 3 बजे से बसाईट पर आवेदन शुरू हो गए हैं |

यंत्रों के लिए अप्लाई कहाँ करें ?

इसके लिए आप पास के किसी भी KIOSK  के माध्यम  से कर सकते हैं | इसके आलावा किसान समाधान के आवेदन में जाकर अप्लाई करें |

विशेष प्रकार के कृषि यंत्र जिनकी मांग कम प्राप्त होती है उनकी ऑन डिमांड लक्ष्य देने की व्यवस्था की जा रही है | जो किसान भाई रेक, बेलर, लेजर लेंड लेवलर, हैपी – सीडर एवं राईस ट्रांस प्लान्टर (4 कतार से अधिक) क्रय करना चाहते हैं, तो अपना आवेदन dbtsupport@crispindia.com पर प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात किसान भाई दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं  उन्हें उनकी मांग अनुसार लक्ष्य प्रदाय किये जाएंगे |

नोट:- DBT पोर्टल पर कृषिकों की सुविधा हेतु निर्माताओं द्वारा उनकी सामग्री की दरें उपलब्ध कराई गई है | उपलब्ध कराई गई दरें शासन द्वारा निर्धारित नहीं है | पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही दरें अधिकतम है | अत: किसान भाई इन दरों पर अथवा मोल – भाव करके इससे कम दर पर सामग्री क्रय कर सकते हैं | शासन द्वारा कृषकों से इस सुविधा का उपयोग करने का अनुरोध किसान समाधान करता है |

यंत्र पाने के लिए कुछ दिशा निर्देश पर ध्यान दें |

क्रमांक
प्रक्रिया
समय सीमा

1.

आवेदन पंजीयन उपरान्त कृषकों द्वारा आवश्यक अभिलेख ऑनलाइन जमा करना |

आवेदन पंजीयन दिनक से 7 दिवस

2.

कृषकों द्वारा जमा करायें गए अभिलेखों में कमी या  आपत्ति होने पर जिला अधिकारी द्वारा संबंधित डीलर को प्रकरण ऑनलाइन वापिस किया जायेगा | अभिलेख की पूर्ति उपरांत डीलर से आव्दन पु: जिला अधिकारी को प्राप्त होना |

जिला अधिकारी द्वारा संबंधित डीलर को प्रकरण ऑनलाइन वापिस करने की दिनक से 3 दिवस

3.

क्रय स्वीकृति जरी होने के बाद सामग्री क्रय की जाकर देयक तथा अन्य जानकारी भरी जाकर प्रकरण को डीलर द्वारा निर्माता को भेजा जाना |

क्रय स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 20 दिवस

4.

क्रय स्वीकृति के पूर्व सामग्री क्रय करने पर

प्रकरण निरस्त किया जावेगा तथा अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा |

आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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