सब्सिडी पर कृषि यंत्र
भारत के कृषि मंत्री ने देश के सभी राज्यों में पिछड़े जिलों को रैंकिंग किया है | रैंकिंग जिलों को आधारभूत के 49 मुद्दों पर किया गया है | जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास तथा बुनियादी ढाँचा शामिल है | इन्हीं मापदन्डों के आधार पर पुरे देश में 115 जिलों को आकांक्षी जिला के रूप में चिन्हित किया गया जिनमें 13 जिले बिहार से भी है |
बिहार सरकार ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन के अंतर्गत किसान कल्याण अभियान के तहत राज्य के चयनित कुल 13 आकांक्षी जिलों में किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल 3,250 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा योजना क्रियान्वित की जा रही है |
बिहार में छोटे किसानों की संख्या अधिक है | ऐसे किसानों के पास कृषि शक्ति उपलब्धता कम है , वैसे क्षेत्र में कृषि शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना के अंतगत किया जायेगा | कम क्षेत्र में लघु , सीमांत एवं मझोले कृषकों को लाभ पहुंचेगा और अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने पर छोटे एवं मंझोले जोत के कृषकों को कम लागत मूल्य में आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेगा | इसके परिणाम स्वरूप किसान भाई – बहन उचित समय पर खेती कर सकेंगे , जिससे कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी वृद्धि होगी |
किसानों को कितने रुपये के दिए जाएंगे कृषि यंत्र ?
किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी दिया जा रहा है | कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योजना के तहत समान्य श्रेणी तथा अनुसूचित श्रेणी के किसानों को अलग – अलग सब्सिडी दिया जा रहा है | योजना के अनुसार समान्य श्रेणी के किसानों के लिए 1,875 लाख रु., अनुसूचित जाती श्रेणी के किसानों के लिए 575 लाख रु. एवं जनजाति श्रेणी के किसानों के लिए 50 लाख रुपया अर्थात कुल 2500 लाख रु. केन्द्रांश मद में राशि विमुक्त कि गई |
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें ?
जिलों / ग्रामों के इच्छुक कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल बिहार पर किसानों द्वारा निबंधन (पंजीयन) किया जाना अनिवार्य है | निबंधन के उपरान्त किसान अपने निबंधन संख्या का उपयोग करते हुये कृषि यंत्र क्रय करने हेतु कृषि विभागीय साफ्टवेयर के माध्यम से SMAM योजनान्तर्गत किसान कल्याण अभियान के तहत आनलाईन आवेदन की जा रही है |
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